RTI Act 10अध्याय II · Right to Information and Obligations of Public Authorities
धारा 10 · पृथक्करणीयता।
अक्षर आकार — स्तर 1, कुल 4 में से
(1) यदि सूचना तक पहुँच के लिए किया गया अनुरोध इस आधार पर अस्वीकार कर दिया जाता है कि वह ऐसी सूचना से संबंधित है जिसे प्रकटीकरण से छूट प्राप्त है, तो इस अधिनियम में किसी भी बात के होते हुए भी, अभिलेख के उस भाग तक पहुँच प्रदान की जा सकती है जिसमें इस अधिनियम के अंतर्गत प्रकटीकरण से छूट प्राप्त कोई सूचना नहीं है और जिसे छूट प्राप्त सूचना वाले किसी भी भाग से यथोचित रूप से अलग किया जा सकता है।
(2) जहां उपधारा (1) के अधीन अभिलेख के किसी भाग तक पहुंच प्रदान की जाती है, वहां केंद्रीय लोक सूचना अधिकारी या राज्य लोक सूचना अधिकारी, जैसा भी मामला हो, आवेदक को एक नोटिस देगा, जिसमें सूचित किया जाएगा--
(क) कि अनुरोधित अभिलेख का केवल वही भाग प्रदान किया जा रहा है, जिसमें प्रकटीकरण से छूट प्राप्त जानकारी वाले अभिलेख को अलग कर दिया गया है;
(ख) निर्णय के कारण, जिसमें तथ्य के किसी भी महत्वपूर्ण प्रश्न पर कोई निष्कर्ष शामिल है, और उन निष्कर्षों के आधार पर तैयार की गई सामग्री का उल्लेख;
(ग) निर्णय देने वाले व्यक्ति का नाम और पदनाम;
(घ) उसके द्वारा परिकलित शुल्क का विवरण और आवेदक द्वारा जमा की जाने वाली शुल्क राशि; और
(ई) सूचना के किसी भाग के गैर-प्रकटीकरण, प्रभारित शुल्क की राशि या प्रदान की गई पहुँच के स्वरूप के संबंध में निर्णय की समीक्षा के संबंध में उसके अधिकार, जिसमें धारा 19 की उपधारा (1) के तहत निर्दिष्ट वरिष्ठ अधिकारी या केंद्रीय सूचना आयोग या राज्य सूचना आयोग, जैसा भी मामला हो, का विवरण, समय सीमा, प्रक्रिया और पहुँच का कोई अन्य स्वरूप शामिल है।
(2) जहां उपधारा (1) के अधीन अभिलेख के किसी भाग तक पहुंच प्रदान की जाती है, वहां केंद्रीय लोक सूचना अधिकारी या राज्य लोक सूचना अधिकारी, जैसा भी मामला हो, आवेदक को एक नोटिस देगा, जिसमें सूचित किया जाएगा--
(क) कि अनुरोधित अभिलेख का केवल वही भाग प्रदान किया जा रहा है, जिसमें प्रकटीकरण से छूट प्राप्त जानकारी वाले अभिलेख को अलग कर दिया गया है;
(ख) निर्णय के कारण, जिसमें तथ्य के किसी भी महत्वपूर्ण प्रश्न पर कोई निष्कर्ष शामिल है, और उन निष्कर्षों के आधार पर तैयार की गई सामग्री का उल्लेख;
(ग) निर्णय देने वाले व्यक्ति का नाम और पदनाम;
(घ) उसके द्वारा परिकलित शुल्क का विवरण और आवेदक द्वारा जमा की जाने वाली शुल्क राशि; और
(ई) सूचना के किसी भाग के गैर-प्रकटीकरण, प्रभारित शुल्क की राशि या प्रदान की गई पहुँच के स्वरूप के संबंध में निर्णय की समीक्षा के संबंध में उसके अधिकार, जिसमें धारा 19 की उपधारा (1) के तहत निर्दिष्ट वरिष्ठ अधिकारी या केंद्रीय सूचना आयोग या राज्य सूचना आयोग, जैसा भी मामला हो, का विवरण, समय सीमा, प्रक्रिया और पहुँच का कोई अन्य स्वरूप शामिल है।
इस धारा पर आपका निजी नोट
यह नोट सिर्फ़ आप देख सकते हैं।
