PGST Act 96अध्याय XVII · Advance Ruling
धारा 96 · अग्रिम निर्णय प्राधिकरण का गठन
अक्षर आकार — स्तर 1, कुल 4 में से
अग्रिम निर्णय हेतु प्राधिकरण का गठन।
(1)
सरकार अधिसूचना द्वारा पंजाब अग्रिम निर्णय प्राधिकरण के नाम से एक प्राधिकरण का गठन करेगी: बशर्ते कि सरकार परिषद की सिफारिश पर किसी अन्य राज्य में स्थित किसी प्राधिकरण को राज्य के लिए प्राधिकरण के रूप में कार्य करने के लिए अधिसूचित कर सकती है।(2)
प्राधिकरण में निम्नलिखित सदस्य होंगे-(i)
केंद्रीय कर अधिकारियों में से एक सदस्य; और(ii)
राज्य कर अधिकारियों में से एक सदस्य, जिसे क्रमशः केंद्र सरकार और राज्य सरकार द्वारा नियुक्त किया जाएगा।(3)
सदस्यों की योग्यताएँ, नियुक्ति की विधि और उनकी सेवा की शर्तें एवं नियम ऐसे होंगे जैसे निर्धारित किए जा सकते हैं।इस धारा पर आपका निजी नोट
यह नोट सिर्फ़ आप देख सकते हैं।
