PGST Act 141अध्याय XX · Transitional Provisions
धारा 141 · नौकरी से संबंधित संक्रमणकालीन प्रावधान
अक्षर आकार — स्तर 1, कुल 4 में से
रोजगार संबंधी संक्रमणकालीन प्रावधान।
(1)
यदि किसी व्यवसाय स्थल पर प्राप्त कोई इनपुट, नियुक्त तिथि से पूर्व मौजूदा कानून के प्रावधानों के अनुसार आगे की प्रक्रिया, परीक्षण, मरम्मत, पुनर्निर्माण या किसी अन्य उद्देश्य के लिए किसी जॉब वर्कर को भेजा गया हो या आंशिक रूप से संसाधित किया गया हो, और ऐसा इनपुट नियुक्त तिथि को या उसके बाद उक्त स्थल पर वापस लौटा दिया जाता है, तो यदि ऐसा इनपुट, कार्य पूरा होने के बाद या अन्यथा, नियुक्त तिथि से छह महीने के भीतर उक्त स्थल पर वापस लौटा दिया जाता है, तो कोई कर देय नहीं होगा: बशर्ते कि पर्याप्त कारण बताए जाने पर, आयुक्त द्वारा छह महीने की अवधि को अधिकतम दो महीने के लिए बढ़ाया जा सकता है: बशर्ते कि यदि ऐसा इनपुट इस उपधारा में निर्दिष्ट अवधि के भीतर वापस नहीं लौटाया जाता है, तो इनपुट कर क्रेडिट धारा 142 की उपधारा (8) के खंड (क) के प्रावधानों के अनुसार वसूल किया जाएगा।(2)
यदि कोई अर्ध-निर्मित माल किसी व्यवसाय स्थल से किसी अन्य परिसर में किसी मौजूदा कानून के प्रावधानों के अनुसार कुछ विनिर्माण प्रक्रियाओं को पूरा करने के लिए नियुक्त दिन से पहले भेजा गया हो और ऐसा माल (जिसे इस उपधारा में आगे "उक्त माल" कहा गया हो) नियुक्त दिन को या उसके बाद उक्त स्थान पर लौटा दिया जाता है, तो यदि उक्त माल विनिर्माण प्रक्रियाओं से गुजरने के बाद या अन्यथा, नियुक्त दिन से छह महीने के भीतर उक्त स्थान पर लौटा दिया जाता है, तो कोई कर देय नहीं होगा: बशर्ते कि पर्याप्त कारण बताए जाने पर, आयुक्त द्वारा छह महीने की अवधि को अधिकतम दो महीने के लिए बढ़ाया जा सकता है: बशर्ते कि यदि उक्त माल इस उपधारा में निर्दिष्ट अवधि के भीतर नहीं लौटाया जाता है, तो इनपुट टैक्स क्रेडिट धारा 142 की उपधारा (8) के खंड (क) के प्रावधानों के अनुसार वसूल किया जाएगा: बशर्ते कि माल भेजने वाला व्यक्ति, मौजूदा कानून के प्रावधानों के अनुसार, उक्त माल को किसी पंजीकृत व्यक्ति के परिसर में भारत में कर का भुगतान करके या बिना कर का भुगतान किए आपूर्ति करने के उद्देश्य से स्थानांतरित कर सकता है। इस उपधारा में निर्दिष्ट अवधि के भीतर निर्यात पर कर का भुगतान।(3)
यदि किसी व्यवसाय स्थल से कर का भुगतान किए बिना परीक्षण या किसी अन्य प्रक्रिया के लिए किसी अन्य परिसर में, चाहे वह पंजीकृत हो या नहीं, मौजूदा कानून के प्रावधानों के अनुसार नियुक्त दिन से पहले भेजा गया हो और ऐसा माल नियुक्त दिन को या उसके बाद उक्त व्यवसाय स्थल पर वापस लौटा दिया जाता है, तो यदि उक्त माल परीक्षण या किसी अन्य प्रक्रिया से गुजरने के बाद नियुक्त दिन से छह महीने के भीतर ऐसे स्थान पर लौटा दिया जाता है, तो कोई कर देय नहीं होगा: बशर्ते कि पर्याप्त कारण बताए जाने पर, आयुक्त द्वारा छह महीने की अवधि को अधिकतम दो महीने के लिए बढ़ाया जा सकता है: बशर्ते कि यदि उक्त माल इस उपधारा में निर्दिष्ट अवधि के भीतर वापस नहीं लौटाया जाता है, तो इनपुट टैक्स क्रेडिट धारा 142 की उपधारा (8) के खंड (क) के प्रावधानों के अनुसार वसूल किया जाएगा: बशर्ते कि माल भेजने वाला व्यक्ति मौजूदा कानून के प्रावधानों के अनुसार, उक्त माल को उक्त अन्य परिसर से भारत में कर का भुगतान करके या निर्यात के लिए कर का भुगतान किए बिना इस उपधारा में निर्दिष्ट अवधि के भीतर स्थानांतरित कर सकता है। उप-अनुभाग।(4)
उपधारा (1), (2) और (3) के अंतर्गत कर तभी देय नहीं होगा, जब माल भेजने वाला व्यक्ति और जॉब वर्कर, जॉब वर्कर द्वारा उक्त व्यक्ति की ओर से नियुक्त दिन पर स्टॉक में रखे गए इनपुट या माल का विवरण ऐसे प्रपत्र और तरीके से तथा ऐसे समय के भीतर घोषित करें जैसा कि निर्धारित किया जा सकता है।इस धारा पर आपका निजी नोट
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