PGST Act 134अध्याय XIX · Offences and Penalties
धारा 134 · अपराधों का संज्ञान
अक्षर आकार — स्तर 1, कुल 4 में से
इस अधिनियम या इसके अंतर्गत बनाए गए नियमों के तहत दंडनीय किसी भी अपराध का संज्ञान कोई भी न्यायालय आयुक्त की पूर्व स्वीकृति के बिना नहीं लेगा, और प्रथम श्रेणी के मजिस्ट्रेट से नीचे का कोई भी न्यायालय ऐसे किसी अपराध का विचारण नहीं करेगा।
इस धारा पर आपका निजी नोट
यह नोट सिर्फ़ आप देख सकते हैं।
