PGST Act 143अध्याय XXI · Miscellaneous
धारा 143 · कार्य प्रक्रिया
अक्षर आकार — स्तर 1, कुल 4 में से
(1)
एक पंजीकृत व्यक्ति (जिसे इस धारा में आगे "प्रधान" कहा गया है) सूचना देकर और निर्धारित शर्तों के अधीन रहते हुए, किसी भी प्रकार की इनपुट सामग्री या पूंजीगत सामान बिना कर भुगतान के किसी जॉब वर्कर को जॉब वर्क के लिए भेज सकता है और वहां से बाद में किसी अन्य जॉब वर्कर को भेज सकता है, और इसी प्रकार,-(क)
कार्य पूरा होने के बाद या अन्यथा, इनपुट या पूंजीगत सामान, मोल्ड और डाई, जिग्स और फिक्स्चर, या औजारों को छोड़कर, उनके भेजे जाने के क्रमशः एक वर्ष और तीन वर्ष के भीतर, कर का भुगतान किए बिना, अपने किसी भी व्यवसाय स्थल पर वापस लाना;(ख)
जॉब वर्क पूरा होने के बाद या अन्यथा, मोल्ड और डाई, जिग्स और फिक्स्चर, या औजारों के अलावा अन्य पूंजीगत सामान, क्रमशः एक वर्ष और तीन वर्ष के भीतर, जॉब वर्कर के व्यवसाय स्थल से भेजे जाने के बाद, भारत के भीतर कर के भुगतान पर, या निर्यात के लिए कर के भुगतान के साथ या बिना भुगतान के, जैसा भी मामला हो, आपूर्ति करना:(i)
जहां दिहाड़ी मजदूर धारा 25 के तहत पंजीकृत है; या(ii)
जहां मुख्य व्यापारी ऐसे माल की आपूर्ति में लगा हुआ है जिसे आयुक्त द्वारा अधिसूचित किया जा सकता है।(2)
इनपुट या पूंजीगत वस्तुओं के लिए उचित लेखा-जोखा रखने की जिम्मेदारी मूलधनधारक की होगी।(3)
जहां जॉब वर्क के लिए भेजे गए इनपुट, जॉब वर्क पूरा होने के बाद या उपधारा (1) के खंड (क) के प्रावधानों के अनुसार प्रिंसिपल द्वारा वापस प्राप्त नहीं किए जाते हैं, या जॉब वर्कर के व्यवसाय स्थल से उपधारा (1) के खंड (ख) के प्रावधानों के अनुसार भेजे जाने के एक वर्ष के भीतर आपूर्ति नहीं की जाती है, तो यह माना जाएगा कि प्रिंसिपल द्वारा जॉब वर्कर को उक्त इनपुट भेजे जाने के दिन ही ऐसे इनपुट की आपूर्ति कर दी गई थी।(4)
जहां मोल्ड और डाई, जिग्स और फिक्स्चर, या औजारों के अलावा, जॉब वर्क के लिए भेजे गए पूंजीगत सामान उपधारा (1) के खंड (क) के प्रावधानों के अनुसार प्रिंसिपल द्वारा वापस नहीं लिए जाते हैं या जॉब वर्कर के व्यवसाय स्थल से उपधारा (1) के खंड (ख) के प्रावधानों के अनुसार भेजे जाने के तीन वर्ष की अवधि के भीतर आपूर्ति नहीं की जाती है, तो यह माना जाएगा कि उक्त पूंजीगत सामान प्रिंसिपल द्वारा जॉब वर्कर को उस दिन आपूर्ति कर दिए गए थे जिस दिन उक्त पूंजीगत सामान भेजे गए थे।(5)
उपधारा (1) और (2) में किसी बात के होते हुए भी, जॉब वर्क के दौरान उत्पन्न कोई भी अपशिष्ट और स्क्रैप, यदि पंजीकृत हो तो जॉब वर्कर द्वारा कर भुगतान पर सीधे अपने व्यवसाय स्थल से आपूर्ति किया जा सकता है, या यदि जॉब वर्कर पंजीकृत न हो तो प्रिंसिपल द्वारा आपूर्ति किया जा सकता है। स्पष्टीकरण - जॉब वर्क के प्रयोजनों के लिए, इनपुट में प्रिंसिपल या जॉब वर्कर द्वारा इनपुट पर किए गए किसी भी उपचार या प्रक्रिया से उत्पन्न मध्यवर्ती वस्तुएं शामिल हैं।इस धारा पर आपका निजी नोट
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