PGST Act 28अध्याय VI · Registration
धारा 28 · पंजीकरण में संशोधन
अक्षर आकार — स्तर 1, कुल 4 में से
(1)
प्रत्येक पंजीकृत व्यक्ति और वह व्यक्ति जिसे विशिष्ट पहचान संख्या आवंटित की गई है, पंजीकरण के समय या उसके बाद दी गई जानकारी में किसी भी परिवर्तन की सूचना उचित अधिकारी को ऐसे प्रपत्र और तरीके से और ऐसी अवधि के भीतर देगा जैसा कि निर्धारित किया जा सकता है।(2)
उचित अधिकारी उपधारा (1) के अधीन दी गई सूचना के आधार पर या अपने द्वारा निर्धारित जानकारी के आधार पर पंजीकरण विवरणों में संशोधन को ऐसे तरीके से और ऐसी अवधि के भीतर स्वीकृत या अस्वीकृत कर सकता है जैसा कि निर्धारित किया जाए। बशर्ते कि ऐसे विवरणों में संशोधन के संबंध में उचित अधिकारी की स्वीकृति आवश्यक नहीं होगी जैसा कि निर्धारित किया जाए। बशर्ते कि उचित अधिकारी पंजीकरण विवरणों में संशोधन के आवेदन को व्यक्ति को सुनवाई का अवसर दिए बिना अस्वीकृत नहीं करेगा।(3)
केंद्रीय वस्तु एवं सेवा कर अधिनियम के अंतर्गत संशोधनों की कोई भी अस्वीकृति या स्वीकृति इस अधिनियम के अंतर्गत अस्वीकृति या स्वीकृति मानी जाएगी।इस धारा पर आपका निजी नोट
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