PGST Act 64अध्याय XII · Assessment
धारा 64 · कुछ विशेष मामलों में संक्षिप्त मूल्यांकन
अक्षर आकार — स्तर 1, कुल 4 में से
(1)
उचित अधिकारी, किसी व्यक्ति की कर देयता दर्शाने वाले किसी साक्ष्य के प्राप्त होने पर, अतिरिक्त आयुक्त या संयुक्त आयुक्त की पूर्व अनुमति से, राजस्व हित की रक्षा के लिए ऐसे व्यक्ति की कर देयता का आकलन करने और आकलन आदेश जारी करने की कार्यवाही कर सकता है, यदि उसके पास यह मानने के पर्याप्त आधार हों कि ऐसा करने में किसी भी देरी से राजस्व हित पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ सकता है: बशर्ते कि जहां कर योग्य व्यक्ति, जिस पर देयता लागू होती है, का पता न लगाया जा सके और ऐसी देयता माल की आपूर्ति से संबंधित हो, तो ऐसे माल का प्रभारी व्यक्ति कर योग्य व्यक्ति माना जाएगा, जिस पर आकलन किया जाएगा और जो इस धारा के अंतर्गत कर तथा देय कोई अन्य राशि का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी होगा।(2)
उपधारा (1) के तहत पारित आदेश की प्राप्ति की तिथि से तीस दिनों के भीतर कर योग्य व्यक्ति द्वारा किए गए आवेदन पर या अपनी स्वयं की पहल पर, यदि अतिरिक्त आयुक्त या संयुक्त आयुक्त को लगता है कि ऐसा आदेश त्रुटिपूर्ण है, तो वह ऐसे आदेश को वापस ले सकता है और धारा 73 या धारा 74 में निर्धारित प्रक्रिया का पालन कर सकता है।इस धारा पर आपका निजी नोट
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