PGST Act 15अध्याय IV · Time and Value of Supply
धारा 15 · कर योग्य आपूर्ति का मूल्य
अक्षर आकार — स्तर 1, कुल 4 में से
(1)
माल या सेवाओं या दोनों की आपूर्ति का मूल्य लेनदेन मूल्य होगा, जो उक्त माल या सेवाओं या दोनों की आपूर्ति के लिए वास्तव में भुगतान की गई या देय कीमत है, जहां आपूर्तिकर्ता और आपूर्ति प्राप्तकर्ता संबंधित नहीं हैं और कीमत आपूर्ति के लिए एकमात्र प्रतिफल है।(2)
आपूर्ति के मूल्य में निम्नलिखित शामिल होंगे-(क)
इस अधिनियम, केंद्रीय वस्तु एवं सेवा कर अधिनियम और वस्तु एवं सेवा कर (राज्यों को मुआवजा) अधिनियम के अलावा किसी अन्य कानून के तहत लगाए गए कोई भी कर, शुल्क, उपकर, फीस और प्रभार, यदि आपूर्तिकर्ता द्वारा अलग से लगाए जाते हैं;(ख)
कोई भी राशि जो आपूर्तिकर्ता ऐसी आपूर्ति के संबंध में भुगतान करने के लिए उत्तरदायी है, लेकिन जो आपूर्ति प्राप्तकर्ता द्वारा वहन की गई है और माल या सेवाओं या दोनों के लिए वास्तव में भुगतान की गई या देय कीमत में शामिल नहीं है;(ग)
आपूर्तिकर्ता द्वारा आपूर्ति प्राप्तकर्ता से वसूले गए आकस्मिक व्यय, जिनमें कमीशन और पैकिंग शामिल हैं, और माल या सेवाओं या दोनों की आपूर्ति के संबंध में आपूर्तिकर्ता द्वारा माल या सेवाओं की आपूर्ति के समय या उससे पहले किए गए किसी भी कार्य के लिए वसूली गई कोई भी राशि;(घ)
किसी आपूर्ति के लिए किसी प्रतिफल के विलंबित भुगतान पर ब्याज या विलंब शुल्क या जुर्माना; और(ई)
कीमत से सीधे जुड़ी सब्सिडी, जिसमें केंद्र सरकार और राज्य सरकारों द्वारा दी जाने वाली सब्सिडी शामिल नहीं है।(3)
आपूर्ति के मूल्य में दी गई कोई भी छूट शामिल नहीं होगी-(क)
आपूर्ति से पहले या आपूर्ति के समय, यदि ऐसी छूट उस आपूर्ति के संबंध में जारी किए गए चालान में विधिवत दर्ज की गई हो; और(ख)
आपूर्ति हो जाने के बाद, यदि -(4)
जहाँ उपधारा (1) के तहत माल या सेवाओं या दोनों की आपूर्ति का मूल्य निर्धारित नहीं किया जा सकता है, वहाँ इसे ऐसे तरीके से निर्धारित किया जाएगा जैसा कि निर्धारित किया जा सकता है।(5)
उपधारा (1) या उपधारा (4) में किसी बात के होते हुए भी, परिषद की अनुशंसाओं पर सरकार द्वारा अधिसूचित आपूर्तियों का मूल्य ऐसे तरीके से निर्धारित किया जाएगा जैसा कि निर्धारित किया जा सकता है। स्पष्टीकरण - इस अधिनियम के प्रयोजनों के लिए,-(क)
व्यक्तियों को “संबंधी व्यक्ति” माना जाएगा यदि -(ख)
"व्यक्ति" शब्द में कानूनी व्यक्ति भी शामिल हैं।(ग)
वे व्यक्ति जो एक दूसरे के व्यवसाय में इस प्रकार जुड़े हुए हैं कि एक दूसरे का एकमात्र एजेंट या एकमात्र वितरक या एकमात्र रियायतकर्ता है, चाहे उसे किसी भी प्रकार से वर्णित किया गया हो, उन्हें संबंधित माना जाएगा।इस धारा पर आपका निजी नोट
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