PGST Act 160अध्याय XXI · Miscellaneous
धारा 160 · कुछ आधारों पर मूल्यांकन कार्यवाही आदि अमान्य नहीं होंगी
अक्षर आकार — स्तर 1, कुल 4 में से
कुछ निश्चित आधारों पर मूल्यांकन कार्यवाही आदि को अमान्य नहीं माना जाएगा।
(1) इस
अधिनियम के किसी भी प्रावधान के अनुसरण में किया गया, स्वीकृत किया गया, जारी किया गया, आरंभ किया गया, या किया गया, स्वीकृत किया गया, जारी किया गया, आरंभ किया गया प्रतीत होने वाला कोई भी आकलन, पुनर्मूल्यांकन, निर्णय, समीक्षा, पुनरीक्षण, अपील, सुधार, नोटिस, समन या अन्य कार्यवाही केवल उसमें किसी त्रुटि, दोष या चूक के कारण अमान्य नहीं होगी या अमान्य नहीं मानी जाएगी, यदि ऐसा आकलन, पुनर्मूल्यांकन, निर्णय, समीक्षा, पुनरीक्षण, अपील, सुधार, नोटिस, समन या अन्य कार्यवाही सार और प्रभाव में इस अधिनियम या किसी भी मौजूदा कानून के आशय, प्रयोजन और आवश्यकताओं के अनुरूप है।(2)
किसी भी नोटिस, आदेश या संचार की तामील पर प्रश्न नहीं उठाया जाएगा, यदि नोटिस, आदेश या संचार, जैसा भी मामला हो, उस व्यक्ति द्वारा पहले ही कार्रवाई की जा चुकी है जिसे यह जारी किया गया है या जहां ऐसी तामील पर पहले की कार्यवाही में प्रश्न नहीं उठाया गया है जो ऐसे नोटिस, आदेश या संचार के अनुसार शुरू की गई, जारी रखी गई या अंतिम रूप दी गई है।इस धारा पर आपका निजी नोट
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