PGST Act 18अध्याय V · Input Tax Credit
धारा 18 · विशेष परिस्थितियों में ऋण की उपलब्धता
अक्षर आकार — स्तर 1, कुल 4 में से
(1)
ऐसी शर्तों और प्रतिबंधों के अधीन रहते हुए, जैसा कि निर्धारित किया जा सकता है-(क)
कोई व्यक्ति जिसने पंजीकरण के लिए आवेदन किया है और पंजीकरण के लिए उत्तरदायी होने की तिथि से तीस दिनों के भीतर पंजीकरण के लिए आवेदन किया है और जिसे ऐसा पंजीकरण प्रदान किया गया है, वह उस दिन से ठीक पहले वाले दिन स्टॉक में रखे गए इनपुट और अर्ध-निर्मित या तैयार माल में निहित इनपुट के संबंध में इनपुट टैक्स का क्रेडिट लेने का हकदार होगा, जिस दिन से वह इस अधिनियम के प्रावधानों के तहत कर का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी हो जाता है;(ख)
धारा 25 की उपधारा (3) के अंतर्गत पंजीकरण कराने वाला व्यक्ति, पंजीकरण प्रदान किए जाने की तिथि से ठीक पहले वाले दिन स्टॉक में रखे गए इनपुट और स्टॉक में रखे गए अर्ध-निर्मित या तैयार माल में निहित इनपुट के संबंध में इनपुट कर का क्रेडिट लेने का हकदार होगा;(ग)
यदि कोई पंजीकृत व्यक्ति धारा 10 के अंतर्गत कर का भुगतान करना बंद कर देता है, तो वह उस दिन से ठीक पहले वाले दिन से पहले वाले दिन तक स्टॉक में रखे गए इनपुट, स्टॉक में रखे गए अर्ध-निर्मित या तैयार माल में निहित इनपुट और पूंजीगत वस्तुओं पर इनपुट कर का क्रेडिट लेने का हकदार होगा, जिस दिन से वह धारा 9 के अंतर्गत कर का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी हो जाता है।(घ)
यदि किसी पंजीकृत व्यक्ति द्वारा माल या सेवाओं या दोनों की छूट प्राप्त आपूर्ति कर योग्य आपूर्ति बन जाती है, तो ऐसा व्यक्ति उस दिन से ठीक पहले वाले दिन से पहले वाले दिन से स्टॉक में रखे गए इनपुट और स्टॉक में रखे गए अर्ध-निर्मित या तैयार माल में निहित इनपुट के संबंध में इनपुट टैक्स का क्रेडिट लेने का हकदार होगा, जिस दिन से ऐसी आपूर्ति कर योग्य हो जाती है।(2)
पंजीकृत व्यक्ति किसी भी माल या सेवाओं या दोनों की आपूर्ति के संबंध में, ऐसी आपूर्ति से संबंधित कर चालान जारी होने की तारीख से एक वर्ष की समाप्ति के बाद उप-धारा (1) के तहत इनपुट टैक्स क्रेडिट लेने का हकदार नहीं होगा।(3)
जहां किसी पंजीकृत व्यक्ति के गठन में विक्रय, विलय, विभाजन, समामेलन, पट्टा या व्यवसाय के हस्तांतरण के कारण परिवर्तन होता है, जिसमें देनदारियों के हस्तांतरण के लिए विशिष्ट प्रावधान हैं, तो उक्त पंजीकृत व्यक्ति को अपने इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर में अप्रयुक्त इनपुट टैक्स क्रेडिट को ऐसे विक्रय, विलय, विभाजन, समामेलन, पट्टा या हस्तांतरित व्यवसाय में निर्धारित तरीके से स्थानांतरित करने की अनुमति दी जाएगी।(4)
जहां कोई पंजीकृत व्यक्ति जिसने इनपुट टैक्स क्रेडिट का लाभ उठाया है, धारा 10 के तहत कर का भुगतान करने का विकल्प चुनता है, या जहां उसके द्वारा आपूर्ति की गई वस्तुएं या सेवाएं या दोनों पूर्णतः कर मुक्त हो जाती हैं, तो वह इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर या इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर में डेबिट के रूप में एक राशि का भुगतान करेगा, जो स्टॉक में रखे गए इनपुट और स्टॉक में रखे गए अर्ध-निर्मित या तैयार माल में निहित इनपुट और पूंजीगत वस्तुओं पर इनपुट टैक्स क्रेडिट के बराबर होगी, जिसे निर्धारित प्रतिशत अंकों से कम किया जाएगा, ऐसे विकल्प का प्रयोग करने की तिथि से ठीक पहले वाले दिन या, जैसा भी मामला हो, ऐसी छूट की तिथि पर: बशर्ते कि ऐसी राशि के भुगतान के बाद, उसके इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर में यदि कोई इनपुट टैक्स क्रेडिट शेष है, तो वह समाप्त हो जाएगा।(5)
उपधारा (1) के अधीन ऋण की राशि और उपधारा (4) के अधीन देय राशि की गणना ऐसे तरीके से की जाएगी जैसा कि निर्धारित किया जा सके।(6)
पूंजीगत वस्तुओं या संयंत्र एवं मशीनरी की आपूर्ति के मामले में, जिस पर इनपुट टैक्स क्रेडिट लिया गया है, पंजीकृत व्यक्ति उक्त पूंजीगत वस्तुओं या संयंत्र एवं मशीनरी पर लिए गए इनपुट टैक्स क्रेडिट के बराबर राशि का भुगतान करेगा, जिसमें से निर्धारित प्रतिशत अंक घटा दिए जाएंगे, या धारा 15 के तहत निर्धारित ऐसी पूंजीगत वस्तुओं या संयंत्र एवं मशीनरी के लेनदेन मूल्य पर कर, इनमें से जो भी अधिक हो: बशर्ते कि जहां अपघटक ईंटें, सांचे और डाई, जिग्स और फिक्स्चर स्क्रैप के रूप में आपूर्ति किए जाते हैं, वहां कर योग्य व्यक्ति धारा 15 के तहत निर्धारित ऐसी वस्तुओं के लेनदेन मूल्य पर कर का भुगतान कर सकता है।इस धारा पर आपका निजी नोट
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