JJ Act 81अध्याय IX · Other Offences Against Children
धारा 81 · किसी भी उद्देश्य के लिए बच्चों की बिक्री और खरीद-फरोख्त।
अक्षर आकार — स्तर 1, कुल 4 में से
जो भी व्यक्ति किसी भी उद्देश्य से बच्चे को बेचता या खरीदता है, उसे पांच वर्ष तक के कठोर कारावास की सजा और एक लाख रुपये का जुर्माना भी देना होगा।
बशर्ते कि यदि ऐसा अपराध बच्चे की वास्तविक देखभाल करने वाले व्यक्ति द्वारा किया जाता है, जिसमें अस्पताल, नर्सिंग होम या प्रसूति गृह के कर्मचारी शामिल हैं, तो कारावास की अवधि तीन वर्ष से कम नहीं होगी और सात वर्ष तक बढ़ाई जा सकती है।
बशर्ते कि यदि ऐसा अपराध बच्चे की वास्तविक देखभाल करने वाले व्यक्ति द्वारा किया जाता है, जिसमें अस्पताल, नर्सिंग होम या प्रसूति गृह के कर्मचारी शामिल हैं, तो कारावास की अवधि तीन वर्ष से कम नहीं होगी और सात वर्ष तक बढ़ाई जा सकती है।
अपराध एक नज़र में
- अधिकतम दंड
- 7 वर्ष
- न्यूनतम दंड (विधिक)
- 3 वर्ष
- जुर्माना
- ₹1,00,000
- संज्ञेय
- संज्ञेय
- जमानतीय
- अजमानतीय
- समझौता योग्य
- समझौता योग्य नहीं
- विचारण न्यायालय
- प्रथम श्रेणी मजिस्ट्रेट
- संज्ञेय — पुलिस बिना वारंट गिरफ़्तार कर सकती है
- अजमानतीय — जमानत न्यायालय के विवेक पर है
इस धारा की अलग-अलग उपधाराओं में अलग दंड हैं; यहाँ अधिकतम दिखाया गया है।
प्रथम अनुसूची भाग II के नियम से निकाला गया — धारावार सूचीबद्ध नहीं
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