JJ Act 43अध्याय VII · Rehabilitation and Social Re-integration
धारा 43 · खुला आश्रय स्थल।
अक्षर आकार — स्तर 1, कुल 4 में से
(1) राज्य सरकार स्वयं या स्वैच्छिक या गैर-सरकारी संगठनों के माध्यम से आवश्यकतानुसार खुले आश्रय स्थापित और अनुरक्षित कर सकती है, और ऐसे खुले आश्रयों को निर्धारित तरीके से पंजीकृत किया जाएगा।
(2) उपधारा (1) में निर्दिष्ट खुले आश्रय स्थल अल्पकालिक आधार पर आवासीय सहायता की आवश्यकता वाले बच्चों के लिए सामुदायिक आधारित सुविधा के रूप में कार्य करेंगे, जिसका उद्देश्य उन्हें दुर्व्यवहार से बचाना या उन्हें दुलारना या उन्हें सड़कों पर जीवन से दूर रखना है।
(3) खुले आश्रय गृह, निर्धारित तरीके से, आश्रय गृह की सेवाओं का लाभ उठाने वाले बच्चों के संबंध में जिला बाल संरक्षण इकाई और समिति को हर महीने सूचना भेजेंगे।
(2) उपधारा (1) में निर्दिष्ट खुले आश्रय स्थल अल्पकालिक आधार पर आवासीय सहायता की आवश्यकता वाले बच्चों के लिए सामुदायिक आधारित सुविधा के रूप में कार्य करेंगे, जिसका उद्देश्य उन्हें दुर्व्यवहार से बचाना या उन्हें दुलारना या उन्हें सड़कों पर जीवन से दूर रखना है।
(3) खुले आश्रय गृह, निर्धारित तरीके से, आश्रय गृह की सेवाओं का लाभ उठाने वाले बच्चों के संबंध में जिला बाल संरक्षण इकाई और समिति को हर महीने सूचना भेजेंगे।
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