JJ Act 14अध्याय IV · Procedure in Relation to Children in Conflict with Law
धारा 14 · कानून के साथ संघर्ष कर रहे बच्चे के संबंध में बोर्ड द्वारा जांच।
अक्षर आकार — स्तर 1, कुल 4 में से
(1) जहां कानून से संघर्ष करने का आरोप लगाया गया कोई बच्चा बोर्ड के समक्ष पेश किया जाता है, तो बोर्ड इस अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार जांच करेगा और ऐसे बच्चे के संबंध में इस अधिनियम की धारा 17 और 18 के तहत ऐसे आदेश पारित कर सकता है जैसा वह उचित समझे।
(2) इस धारा के अंतर्गत जांच बच्चे को बोर्ड के समक्ष पहली बार प्रस्तुत किए जाने की तिथि से चार महीने की अवधि के भीतर पूरी की जाएगी, जब तक कि मामले की परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए और ऐसे विस्तार के लिए लिखित रूप में कारण दर्ज करने के बाद बोर्ड द्वारा अवधि को अधिकतम दो और महीनों के लिए बढ़ाया न जाए।
(3) धारा 15 के तहत जघन्य अपराधों के मामले में प्रारंभिक मूल्यांकन बच्चे को बोर्ड के समक्ष पहली बार पेश किए जाने की तारीख से तीन महीने की अवधि के भीतर बोर्ड द्वारा निपटाया जाएगा।
(4) यदि उपधारा (2) के अंतर्गत बोर्ड द्वारा लघु अपराधों के लिए की गई जाँच विस्तारित अवधि के बाद भी अनिर्णायक रहती है, तो कार्यवाही समाप्त मानी जाएगी:
बशर्ते कि गंभीर या जघन्य अपराधों के मामले में, यदि बोर्ड को जांच पूरी करने के लिए समय बढ़ाने की आवश्यकता हो, तो मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट या, जैसा भी मामला हो, मुख्य महानगर मजिस्ट्रेट द्वारा लिखित रूप में कारण बताते हुए यह समय बढ़ाया जाएगा।
(5) निष्पक्ष और शीघ्र जांच सुनिश्चित करने के लिए बोर्ड निम्नलिखित कदम उठाएगा, अर्थात्:—
(क) जांच शुरू करते समय, बोर्ड को यह सुनिश्चित करना होगा कि कानून से संघर्षरत बच्चे के साथ पुलिस या किसी अन्य व्यक्ति, जिसमें वकील या परिवीक्षा अधिकारी शामिल हैं, द्वारा कोई दुर्व्यवहार नहीं किया गया है और ऐसे दुर्व्यवहार की स्थिति में सुधारात्मक कदम उठाना होगा;
(ख) अधिनियम के अंतर्गत सभी मामलों में कार्यवाही यथासंभव सरल तरीके से संचालित की जाएगी और यह सुनिश्चित करने का ध्यान रखा जाएगा कि जिस बच्चे के विरुद्ध कार्यवाही शुरू की गई है, उसे कार्यवाही के दौरान बाल-अनुकूल वातावरण प्रदान किया जाए;
(ग) बोर्ड के समक्ष लाए गए प्रत्येक बच्चे को सुनवाई का अवसर दिया जाएगा तथा जांच में भाग लेने का अवसर दिया जाएगा;
(घ) छोटे-मोटे अपराधों के मामलों का निपटारा बोर्ड द्वारा दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 (1974 का 2) के तहत निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार संक्षिप्त कार्यवाही के माध्यम से किया जाएगा;
(ई) गंभीर अपराधों की जांच बोर्ड द्वारा दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 (1974 का 2) के तहत समन मामलों में परीक्षण के लिए प्रक्रिया का पालन करते हुए निपटाई जाएगी;
(f) जघन्य अपराधों की जांच,—
(i) अपराध किए जाने की तिथि पर सोलह वर्ष से कम आयु के बच्चे के मामले का निपटारा खंड (ई) के अधीन बोर्ड द्वारा किया जाएगा;
(ii) अपराध किए जाने की तिथि पर सोलह वर्ष से अधिक आयु के बच्चे के मामले में धारा 15 के तहत निर्धारित तरीके से निपटा जाएगा।
(2) इस धारा के अंतर्गत जांच बच्चे को बोर्ड के समक्ष पहली बार प्रस्तुत किए जाने की तिथि से चार महीने की अवधि के भीतर पूरी की जाएगी, जब तक कि मामले की परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए और ऐसे विस्तार के लिए लिखित रूप में कारण दर्ज करने के बाद बोर्ड द्वारा अवधि को अधिकतम दो और महीनों के लिए बढ़ाया न जाए।
(3) धारा 15 के तहत जघन्य अपराधों के मामले में प्रारंभिक मूल्यांकन बच्चे को बोर्ड के समक्ष पहली बार पेश किए जाने की तारीख से तीन महीने की अवधि के भीतर बोर्ड द्वारा निपटाया जाएगा।
(4) यदि उपधारा (2) के अंतर्गत बोर्ड द्वारा लघु अपराधों के लिए की गई जाँच विस्तारित अवधि के बाद भी अनिर्णायक रहती है, तो कार्यवाही समाप्त मानी जाएगी:
बशर्ते कि गंभीर या जघन्य अपराधों के मामले में, यदि बोर्ड को जांच पूरी करने के लिए समय बढ़ाने की आवश्यकता हो, तो मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट या, जैसा भी मामला हो, मुख्य महानगर मजिस्ट्रेट द्वारा लिखित रूप में कारण बताते हुए यह समय बढ़ाया जाएगा।
(5) निष्पक्ष और शीघ्र जांच सुनिश्चित करने के लिए बोर्ड निम्नलिखित कदम उठाएगा, अर्थात्:—
(क) जांच शुरू करते समय, बोर्ड को यह सुनिश्चित करना होगा कि कानून से संघर्षरत बच्चे के साथ पुलिस या किसी अन्य व्यक्ति, जिसमें वकील या परिवीक्षा अधिकारी शामिल हैं, द्वारा कोई दुर्व्यवहार नहीं किया गया है और ऐसे दुर्व्यवहार की स्थिति में सुधारात्मक कदम उठाना होगा;
(ख) अधिनियम के अंतर्गत सभी मामलों में कार्यवाही यथासंभव सरल तरीके से संचालित की जाएगी और यह सुनिश्चित करने का ध्यान रखा जाएगा कि जिस बच्चे के विरुद्ध कार्यवाही शुरू की गई है, उसे कार्यवाही के दौरान बाल-अनुकूल वातावरण प्रदान किया जाए;
(ग) बोर्ड के समक्ष लाए गए प्रत्येक बच्चे को सुनवाई का अवसर दिया जाएगा तथा जांच में भाग लेने का अवसर दिया जाएगा;
(घ) छोटे-मोटे अपराधों के मामलों का निपटारा बोर्ड द्वारा दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 (1974 का 2) के तहत निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार संक्षिप्त कार्यवाही के माध्यम से किया जाएगा;
(ई) गंभीर अपराधों की जांच बोर्ड द्वारा दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 (1974 का 2) के तहत समन मामलों में परीक्षण के लिए प्रक्रिया का पालन करते हुए निपटाई जाएगी;
(f) जघन्य अपराधों की जांच,—
(i) अपराध किए जाने की तिथि पर सोलह वर्ष से कम आयु के बच्चे के मामले का निपटारा खंड (ई) के अधीन बोर्ड द्वारा किया जाएगा;
(ii) अपराध किए जाने की तिथि पर सोलह वर्ष से अधिक आयु के बच्चे के मामले में धारा 15 के तहत निर्धारित तरीके से निपटा जाएगा।
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