JJ Act 54अध्याय VII · Rehabilitation and Social Re-integration
धारा 54 · इस अधिनियम के अंतर्गत पंजीकृत संस्थानों का निरीक्षण।
अक्षर आकार — स्तर 1, कुल 4 में से
(1) राज्य सरकार इस अधिनियम के अंतर्गत पंजीकृत या मान्यता प्राप्त सभी संस्थानों के लिए, राज्य और जिले के अनुसार, निरीक्षण समितियों की नियुक्ति करेगी, ऐसी अवधि और ऐसे उद्देश्यों के लिए, जैसा कि निर्धारित किया जाए।
(2) ऐसी निरीक्षण समितियाँ आवंटित क्षेत्र में बच्चों को रखने वाली सभी सुविधाओं का कम से कम तीन महीने में एक बार अनिवार्य रूप से दौरा करेंगी, जिसमें कम से कम तीन सदस्य होंगे, जिनमें से कम से कम एक महिला और एक चिकित्सा अधिकारी होगा, और आगे की कार्रवाई के लिए अपने दौरे के निष्कर्षों की रिपोर्ट एक सप्ताह के भीतर 1 [जिला मजिस्ट्रेट] को प्रस्तुत करेंगी।
(3) निरीक्षण समिति द्वारा निरीक्षण के एक सप्ताह के भीतर रिपोर्ट प्रस्तुत करने पर, 2 [जिला मजिस्ट्रेट] द्वारा एक महीने के भीतर उचित कार्रवाई की जाएगी और राज्य सरकार को अनुपालन रिपोर्ट प्रस्तुत की जाएगी।
(2) ऐसी निरीक्षण समितियाँ आवंटित क्षेत्र में बच्चों को रखने वाली सभी सुविधाओं का कम से कम तीन महीने में एक बार अनिवार्य रूप से दौरा करेंगी, जिसमें कम से कम तीन सदस्य होंगे, जिनमें से कम से कम एक महिला और एक चिकित्सा अधिकारी होगा, और आगे की कार्रवाई के लिए अपने दौरे के निष्कर्षों की रिपोर्ट एक सप्ताह के भीतर 1 [जिला मजिस्ट्रेट] को प्रस्तुत करेंगी।
(3) निरीक्षण समिति द्वारा निरीक्षण के एक सप्ताह के भीतर रिपोर्ट प्रस्तुत करने पर, 2 [जिला मजिस्ट्रेट] द्वारा एक महीने के भीतर उचित कार्रवाई की जाएगी और राज्य सरकार को अनुपालन रिपोर्ट प्रस्तुत की जाएगी।
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