JJ Act 31अध्याय VI · Procedure in Relation to Children in Need of Care and Protection
धारा 31 · समिति के समक्ष प्रस्तुति।
अक्षर आकार — स्तर 1, कुल 4 में से
(1) देखभाल और संरक्षण की आवश्यकता वाले किसी भी बच्चे को निम्नलिखित व्यक्तियों में से किसी के द्वारा समिति के समक्ष प्रस्तुत किया जा सकता है, अर्थात्:—
(i) कोई पुलिस अधिकारी या विशेष किशोर पुलिस इकाई या नामित बाल कल्याण पुलिस अधिकारी या जिला बाल संरक्षण इकाई का कोई अधिकारी या किसी श्रम कानून के तहत नियुक्त निरीक्षक;
(ii) कोई लोक सेवक;
(iii) चाइल्डलाइन सेवाएँ या कोई स्वैच्छिक या गैर-सरकारी संगठन या कोई एजेंसी जिसे राज्य सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त हो;
(iv) बाल कल्याण अधिकारी या परिवीक्षा अधिकारी;
(v) कोई सामाजिक कार्यकर्ता या जनहितैषी नागरिक;
(vi) स्वयं बच्चे द्वारा; या
(vii) किसी नर्सिंग होम, अस्पताल या प्रसूति गृह का कोई नर्स, डॉक्टर या प्रबंधन:
बशर्ते कि बच्चे को बिना किसी देरी के, लेकिन यात्रा के लिए आवश्यक समय को छोड़कर चौबीस घंटे की अवधि के भीतर समिति के समक्ष पेश किया जाएगा।
(2) राज्य सरकार इस अधिनियम के अनुरूप नियम बना सकती है, ताकि समिति को रिपोर्ट प्रस्तुत करने के तरीके और जांच की अवधि के दौरान बच्चे को बाल गृह या उपयुक्त सुविधा या उपयुक्त व्यक्ति को भेजने और सौंपने के तरीके का प्रावधान किया जा सके।
(i) कोई पुलिस अधिकारी या विशेष किशोर पुलिस इकाई या नामित बाल कल्याण पुलिस अधिकारी या जिला बाल संरक्षण इकाई का कोई अधिकारी या किसी श्रम कानून के तहत नियुक्त निरीक्षक;
(ii) कोई लोक सेवक;
(iii) चाइल्डलाइन सेवाएँ या कोई स्वैच्छिक या गैर-सरकारी संगठन या कोई एजेंसी जिसे राज्य सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त हो;
(iv) बाल कल्याण अधिकारी या परिवीक्षा अधिकारी;
(v) कोई सामाजिक कार्यकर्ता या जनहितैषी नागरिक;
(vi) स्वयं बच्चे द्वारा; या
(vii) किसी नर्सिंग होम, अस्पताल या प्रसूति गृह का कोई नर्स, डॉक्टर या प्रबंधन:
बशर्ते कि बच्चे को बिना किसी देरी के, लेकिन यात्रा के लिए आवश्यक समय को छोड़कर चौबीस घंटे की अवधि के भीतर समिति के समक्ष पेश किया जाएगा।
(2) राज्य सरकार इस अधिनियम के अनुरूप नियम बना सकती है, ताकि समिति को रिपोर्ट प्रस्तुत करने के तरीके और जांच की अवधि के दौरान बच्चे को बाल गृह या उपयुक्त सुविधा या उपयुक्त व्यक्ति को भेजने और सौंपने के तरीके का प्रावधान किया जा सके।
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