EP Act 9अध्याय III · Prevention, Control and Abatement of Environmental Polluction
धारा 9 · कुछ मामलों में अधिकारियों और एजेंसियों को सूचना उपलब्ध कराना।
अक्षर आकार — स्तर 1, कुल 4 में से
(1) यदि किसी दुर्घटना या अन्य अप्रत्याशित घटना के कारण निर्धारित मानकों से अधिक मात्रा में किसी पर्यावरणीय प्रदूषक का उत्सर्जन होता है या होने की आशंका होती है, तो ऐसे उत्सर्जन के लिए जिम्मेदार व्यक्ति और उस स्थान के प्रभारी व्यक्ति, जहां ऐसा उत्सर्जन होता है या होने की आशंका होती है, ऐसे उत्सर्जन के परिणामस्वरूप होने वाले पर्यावरणीय प्रदूषण को रोकने या कम करने के लिए बाध्य होंगे और साथ ही तत्काल--
(क) ऐसी घटना या ऐसी घटना की आशंका की सूचना देना; और
(ख) आवश्यकता पड़ने पर सभी प्रकार की सहायता प्रदान करने के लिए बाध्य होगा।
ऐसे अधिकारियों या एजेंसियों को, जैसा कि निर्धारित किया जा सकता है।
(2) उपधारा (1) में निर्दिष्ट प्रकृति की किसी घटना के तथ्य या आशंका के संबंध में सूचना प्राप्त होने पर, चाहे उस उपधारा के तहत सूचना के माध्यम से या अन्यथा, उपधारा (1) में निर्दिष्ट प्राधिकारी या एजेंसियां यथाशीघ्र ऐसे उपचारात्मक उपाय करवाएंगी जो पर्यावरण प्रदूषण को रोकने या कम करने के लिए आवश्यक हों।
(3) उपधारा (2) में निर्दिष्ट उपचारात्मक उपायों के संबंध में किसी प्राधिकरण या एजेंसी द्वारा किए गए व्यय, यदि कोई हो, ब्याज सहित (ऐसी उचित दर पर जैसा कि सरकार आदेश द्वारा निर्धारित कर सकती है) व्यय की मांग किए जाने की तिथि से भुगतान होने तक, ऐसे प्राधिकरण या एजेंसी द्वारा संबंधित व्यक्ति से भू-राजस्व या सार्वजनिक मांग के बकाया के रूप में वसूल किया जा सकता है।
(क) ऐसी घटना या ऐसी घटना की आशंका की सूचना देना; और
(ख) आवश्यकता पड़ने पर सभी प्रकार की सहायता प्रदान करने के लिए बाध्य होगा।
ऐसे अधिकारियों या एजेंसियों को, जैसा कि निर्धारित किया जा सकता है।
(2) उपधारा (1) में निर्दिष्ट प्रकृति की किसी घटना के तथ्य या आशंका के संबंध में सूचना प्राप्त होने पर, चाहे उस उपधारा के तहत सूचना के माध्यम से या अन्यथा, उपधारा (1) में निर्दिष्ट प्राधिकारी या एजेंसियां यथाशीघ्र ऐसे उपचारात्मक उपाय करवाएंगी जो पर्यावरण प्रदूषण को रोकने या कम करने के लिए आवश्यक हों।
(3) उपधारा (2) में निर्दिष्ट उपचारात्मक उपायों के संबंध में किसी प्राधिकरण या एजेंसी द्वारा किए गए व्यय, यदि कोई हो, ब्याज सहित (ऐसी उचित दर पर जैसा कि सरकार आदेश द्वारा निर्धारित कर सकती है) व्यय की मांग किए जाने की तिथि से भुगतान होने तक, ऐसे प्राधिकरण या एजेंसी द्वारा संबंधित व्यक्ति से भू-राजस्व या सार्वजनिक मांग के बकाया के रूप में वसूल किया जा सकता है।
इस धारा पर आपका निजी नोट
यह नोट सिर्फ़ आप देख सकते हैं।
