EP Act 4अध्याय II · General Powers of the Central Government
धारा 4 · अधिकारियों की नियुक्ति और उनके अधिकार एवं कार्य।
अक्षर आकार — स्तर 1, कुल 4 में से
(1) धारा 3 की उपधारा (3) के प्रावधानों पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, केंद्र सरकार इस अधिनियम के प्रयोजनों के लिए ऐसे पदनामों वाले अधिकारियों को नियुक्त कर सकती है जैसा वह उचित समझे और उन्हें इस अधिनियम के अधीन ऐसी शक्तियां और कार्य सौंप सकती है जैसा वह उचित समझे।
(2) उपधारा (1) के अधीन नियुक्त अधिकारी केंद्र सरकार के सामान्य नियंत्रण एवं निर्देशन के अधीन होंगे, या यदि उस सरकार द्वारा ऐसा निर्देशित किया जाए, तो धारा 3 की उपधारा (3) के अधीन गठित प्राधिकरण या प्राधिकरणों के, या किसी अन्य प्राधिकरण या अधिकारी के भी अधीन होंगे।
(2) उपधारा (1) के अधीन नियुक्त अधिकारी केंद्र सरकार के सामान्य नियंत्रण एवं निर्देशन के अधीन होंगे, या यदि उस सरकार द्वारा ऐसा निर्देशित किया जाए, तो धारा 3 की उपधारा (3) के अधीन गठित प्राधिकरण या प्राधिकरणों के, या किसी अन्य प्राधिकरण या अधिकारी के भी अधीन होंगे।
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