EP Act 19अध्याय IV · Miscellaneous
धारा 19 · अपराधों का संज्ञान।
अक्षर आकार — स्तर 1, कुल 4 में से
इस अधिनियम के अंतर्गत किसी भी अपराध का संज्ञान न्यायालय तब तक नहीं लेगा जब तक कि शिकायत निम्नलिखित द्वारा न की गई हो:
(क) केंद्र सरकार या उस सरकार द्वारा इस संबंध में अधिकृत कोई प्राधिकरण या अधिकारी; या
1 [(अ) निर्णय अधिकारी या इस संबंध में उसके द्वारा अधिकृत कोई अधिकारी;]
(ख) कोई भी व्यक्ति जिसने निर्धारित तरीके से केंद्र सरकार या उपर्युक्त अधिकृत प्राधिकारी या अधिकारी को कथित अपराध और शिकायत करने के अपने इरादे की सूचना कम से कम साठ दिन पहले दी हो।
(क) केंद्र सरकार या उस सरकार द्वारा इस संबंध में अधिकृत कोई प्राधिकरण या अधिकारी; या
1 [(अ) निर्णय अधिकारी या इस संबंध में उसके द्वारा अधिकृत कोई अधिकारी;]
(ख) कोई भी व्यक्ति जिसने निर्धारित तरीके से केंद्र सरकार या उपर्युक्त अधिकृत प्राधिकारी या अधिकारी को कथित अपराध और शिकायत करने के अपने इरादे की सूचना कम से कम साठ दिन पहले दी हो।
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