EP Act 17अध्याय III · Prevention, Control and Abatement of Environmental Polluction
धारा 17 · सरकारी विभागों द्वारा किए गए अपराध।
अक्षर आकार — स्तर 1, कुल 4 में से
(1) यदि इस अधिनियम के अंतर्गत कोई अपराध सरकार के किसी विभाग द्वारा किया गया है, तो विभाग के प्रमुख को उस अपराध का दोषी माना जाएगा और उसके विरुद्ध कार्यवाही की जाएगी तथा तदनुसार दंडित किया जाएगा:
इस धारा में निहित कोई भी बात विभाग के ऐसे प्रमुख को किसी भी दंड के लिए उत्तरदायी नहीं ठहराएगी यदि वह यह साबित कर दे कि अपराध उसकी जानकारी के बिना किया गया था या उसने ऐसे अपराध को रोकने के लिए सभी आवश्यक सावधानी बरती थी।
(2) उपधारा (1) में किसी बात के होते हुए भी, यदि इस अधिनियम के अंतर्गत कोई अपराध सरकार के किसी विभाग द्वारा किया गया हो और यह सिद्ध हो जाए कि वह अपराध विभाग के प्रमुख के अतिरिक्त किसी अन्य अधिकारी की सहमति या मिलीभगत से किया गया हो, या उसकी ओर से किसी लापरवाही के कारण हुआ हो, तो ऐसा अधिकारी भी उस अपराध का दोषी माना जाएगा और उसके विरुद्ध कार्यवाही की जाएगी तथा तदनुसार दंडित किया जाएगा।
इस धारा में निहित कोई भी बात विभाग के ऐसे प्रमुख को किसी भी दंड के लिए उत्तरदायी नहीं ठहराएगी यदि वह यह साबित कर दे कि अपराध उसकी जानकारी के बिना किया गया था या उसने ऐसे अपराध को रोकने के लिए सभी आवश्यक सावधानी बरती थी।
(2) उपधारा (1) में किसी बात के होते हुए भी, यदि इस अधिनियम के अंतर्गत कोई अपराध सरकार के किसी विभाग द्वारा किया गया हो और यह सिद्ध हो जाए कि वह अपराध विभाग के प्रमुख के अतिरिक्त किसी अन्य अधिकारी की सहमति या मिलीभगत से किया गया हो, या उसकी ओर से किसी लापरवाही के कारण हुआ हो, तो ऐसा अधिकारी भी उस अपराध का दोषी माना जाएगा और उसके विरुद्ध कार्यवाही की जाएगी तथा तदनुसार दंडित किया जाएगा।
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