EP Act 16अध्याय III · Prevention, Control and Abatement of Environmental Polluction
धारा 16 · पर्यावरण संरक्षण कोष।
अक्षर आकार — स्तर 1, कुल 4 में से
1 [अध्याय IIIA]
निधि, खाते और लेखापरीक्षा
16. पर्यावरण संरक्षण कोष। --(1) केंद्र सरकार आधिकारिक राजपत्र में अधिसूचना द्वारा एक कोष स्थापित कर सकती है, जिसे पर्यावरण संरक्षण कोष के नाम से जाना जाएगा।
(2) निधि में जमा किया जाएगा
(क) वायु (प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण) अधिनियम, 1981 (14 ऑफ 1981) और इस अधिनियम के तहत लगाए गए जुर्माने की राशि;
(ख) निधि से किए गए निवेशों से प्राप्त ब्याज या अन्य आय; और
(ग) ऐसे स्रोतों से कोई अन्य राशि, जैसा कि निर्धारित किया जा सकता है।
(3) निधि के लिए आवेदन किया जाएगा--
(क) पर्यावरण संरक्षण के लिए जागरूकता, शिक्षा और अनुसंधान को बढ़ावा देना;
(ख) वायु (प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण) अधिनियम, 1981 (14 ऑफ 1981) के उद्देश्यों और प्रयोजनों को प्राप्त करने के लिए तथा इस अधिनियम के अंतर्गत किए गए व्यय;
(ग) ऐसे अन्य प्रयोजन, जैसा कि निर्धारित किया जा सके।
(4) केंद्र सरकार निधि के प्रशासन और उससे संबंधित तथा उससे जुड़े अन्य मामलों के लिए प्रशासक को ऐसे तरीके से अधिसूचित करेगी, जैसा कि निर्धारित किया जा सके।
(5) केंद्र सरकार राज्य सरकारों या केंद्र शासित प्रदेश प्रशासनों को जुर्माने की राशि का पचहत्तर प्रतिशत आवंटित करेगी, जो निधि में जमा की गई है।
निधि, खाते और लेखापरीक्षा
16. पर्यावरण संरक्षण कोष। --(1) केंद्र सरकार आधिकारिक राजपत्र में अधिसूचना द्वारा एक कोष स्थापित कर सकती है, जिसे पर्यावरण संरक्षण कोष के नाम से जाना जाएगा।
(2) निधि में जमा किया जाएगा
(क) वायु (प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण) अधिनियम, 1981 (14 ऑफ 1981) और इस अधिनियम के तहत लगाए गए जुर्माने की राशि;
(ख) निधि से किए गए निवेशों से प्राप्त ब्याज या अन्य आय; और
(ग) ऐसे स्रोतों से कोई अन्य राशि, जैसा कि निर्धारित किया जा सकता है।
(3) निधि के लिए आवेदन किया जाएगा--
(क) पर्यावरण संरक्षण के लिए जागरूकता, शिक्षा और अनुसंधान को बढ़ावा देना;
(ख) वायु (प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण) अधिनियम, 1981 (14 ऑफ 1981) के उद्देश्यों और प्रयोजनों को प्राप्त करने के लिए तथा इस अधिनियम के अंतर्गत किए गए व्यय;
(ग) ऐसे अन्य प्रयोजन, जैसा कि निर्धारित किया जा सके।
(4) केंद्र सरकार निधि के प्रशासन और उससे संबंधित तथा उससे जुड़े अन्य मामलों के लिए प्रशासक को ऐसे तरीके से अधिसूचित करेगी, जैसा कि निर्धारित किया जा सके।
(5) केंद्र सरकार राज्य सरकारों या केंद्र शासित प्रदेश प्रशासनों को जुर्माने की राशि का पचहत्तर प्रतिशत आवंटित करेगी, जो निधि में जमा की गई है।
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