EP Act 10अध्याय III · Prevention, Control and Abatement of Environmental Polluction
धारा 10 · प्रवेश और निरीक्षण के अधिकार।
अक्षर आकार — स्तर 1, कुल 4 में से
(1) इस धारा के प्रावधानों के अधीन रहते हुए, केंद्र सरकार द्वारा इस संबंध में सशक्त किए गए किसी भी व्यक्ति को, सभी उचित समयों पर, अपनी आवश्यकतानुसार सहायता के साथ, किसी भी स्थान में प्रवेश करने का अधिकार होगा--
(क) केंद्र सरकार द्वारा उसे सौंपे गए किसी भी कार्य को निष्पादित करने के उद्देश्य से;
(ख) यह निर्धारित करने के उद्देश्य से कि क्या और यदि हां, तो किस प्रकार से, ऐसे कोई कार्य किए जाने हैं या क्या इस अधिनियम या इसके अंतर्गत बनाए गए नियमों के किसी प्रावधान या इस अधिनियम के अंतर्गत तामील किए गए, जारी किए गए, दिए गए या प्रदान किए गए किसी नोटिस, आदेश, निर्देश या प्राधिकरण का अनुपालन किया जा रहा है या किया गया है;
(ग) किसी उपकरण, औद्योगिक संयंत्र, अभिलेख, रजिस्टर, दस्तावेज या किसी अन्य भौतिक वस्तु की जांच और परीक्षण करने के उद्देश्य से, या किसी ऐसे भवन की तलाशी लेने के लिए जिसमें उसे यह मानने का कारण हो कि इस अधिनियम या इसके अंतर्गत बनाए गए नियमों के तहत कोई अपराध किया गया है, किया जा रहा है या किया जाने वाला है, और ऐसे किसी उपकरण, औद्योगिक संयंत्र, अभिलेख, रजिस्टर, दस्तावेज या अन्य भौतिक वस्तु को जब्त करने के लिए, यदि उसे यह मानने का कारण हो कि यह इस अधिनियम या इसके अंतर्गत बनाए गए नियमों के तहत दंडनीय अपराध के किए जाने का साक्ष्य प्रदान कर सकता है, या यह कि ऐसी जब्ती पर्यावरण प्रदूषण को रोकने या कम करने के लिए आवश्यक है।
1 [(2) किसी भी खतरनाक पदार्थ के संचालन, उद्योग या प्रक्रिया में लगे प्रत्येक व्यक्ति को उपधारा (1) के तहत केंद्र सरकार द्वारा सशक्त व्यक्ति को उस उपधारा के तहत कार्यों को पूरा करने के लिए आवश्यक सहायता प्रदान करनी होगी, और यदि वह बिना किसी उचित कारण के ऐसा करने में विफल रहता है, तो वह धारा 14बी के तहत प्रदान किए गए दंड के लिए उत्तरदायी होगा।
(3) यदि कोई व्यक्ति जानबूझकर उपधारा (1) के अधीन केंद्र सरकार द्वारा सशक्त किसी व्यक्ति को उपधारा (1) या (2) के अधीन उसके कार्यों के निष्पादन में विलंब करता है या बाधा डालता है, तो वह धारा 14B के अधीन दंड का भागी होगा।
(4) दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 (2 ऑफ 1974) के प्रावधान, जहां तक संभव हो, इस धारा के तहत की गई किसी भी तलाशी या ज़ब्ती पर उसी प्रकार लागू होंगे जैसे वे उस संहिता की धारा 94 के तहत जारी वारंट के अधिकार के तहत की गई किसी भी तलाशी या ज़ब्ती पर लागू होते हैं।]
(क) केंद्र सरकार द्वारा उसे सौंपे गए किसी भी कार्य को निष्पादित करने के उद्देश्य से;
(ख) यह निर्धारित करने के उद्देश्य से कि क्या और यदि हां, तो किस प्रकार से, ऐसे कोई कार्य किए जाने हैं या क्या इस अधिनियम या इसके अंतर्गत बनाए गए नियमों के किसी प्रावधान या इस अधिनियम के अंतर्गत तामील किए गए, जारी किए गए, दिए गए या प्रदान किए गए किसी नोटिस, आदेश, निर्देश या प्राधिकरण का अनुपालन किया जा रहा है या किया गया है;
(ग) किसी उपकरण, औद्योगिक संयंत्र, अभिलेख, रजिस्टर, दस्तावेज या किसी अन्य भौतिक वस्तु की जांच और परीक्षण करने के उद्देश्य से, या किसी ऐसे भवन की तलाशी लेने के लिए जिसमें उसे यह मानने का कारण हो कि इस अधिनियम या इसके अंतर्गत बनाए गए नियमों के तहत कोई अपराध किया गया है, किया जा रहा है या किया जाने वाला है, और ऐसे किसी उपकरण, औद्योगिक संयंत्र, अभिलेख, रजिस्टर, दस्तावेज या अन्य भौतिक वस्तु को जब्त करने के लिए, यदि उसे यह मानने का कारण हो कि यह इस अधिनियम या इसके अंतर्गत बनाए गए नियमों के तहत दंडनीय अपराध के किए जाने का साक्ष्य प्रदान कर सकता है, या यह कि ऐसी जब्ती पर्यावरण प्रदूषण को रोकने या कम करने के लिए आवश्यक है।
1 [(2) किसी भी खतरनाक पदार्थ के संचालन, उद्योग या प्रक्रिया में लगे प्रत्येक व्यक्ति को उपधारा (1) के तहत केंद्र सरकार द्वारा सशक्त व्यक्ति को उस उपधारा के तहत कार्यों को पूरा करने के लिए आवश्यक सहायता प्रदान करनी होगी, और यदि वह बिना किसी उचित कारण के ऐसा करने में विफल रहता है, तो वह धारा 14बी के तहत प्रदान किए गए दंड के लिए उत्तरदायी होगा।
(3) यदि कोई व्यक्ति जानबूझकर उपधारा (1) के अधीन केंद्र सरकार द्वारा सशक्त किसी व्यक्ति को उपधारा (1) या (2) के अधीन उसके कार्यों के निष्पादन में विलंब करता है या बाधा डालता है, तो वह धारा 14B के अधीन दंड का भागी होगा।
(4) दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 (2 ऑफ 1974) के प्रावधान, जहां तक संभव हो, इस धारा के तहत की गई किसी भी तलाशी या ज़ब्ती पर उसी प्रकार लागू होंगे जैसे वे उस संहिता की धारा 94 के तहत जारी वारंट के अधिकार के तहत की गई किसी भी तलाशी या ज़ब्ती पर लागू होते हैं।]
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