EP Act 23अध्याय IV · Miscellaneous
धारा 23 · प्रतिनिधि नियुक्त करने की शक्ति।
अक्षर आकार — स्तर 1, कुल 4 में से
धारा 3 की उपधारा (3) के प्रावधानों पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, केंद्र सरकार आधिकारिक राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, अधिसूचना में निर्दिष्ट शर्तों और सीमाओं के अधीन रहते हुए, इस अधिनियम के अधीन अपनी ऐसी शक्तियों और कार्यों को [धारा 3 की उपधारा (3) के तहत प्राधिकरण गठित करने और धारा 25 के तहत नियम बनाने की शक्ति को छोड़कर] किसी अधिकारी, राज्य सरकार या अन्य प्राधिकरण को प्रत्यायोजित कर सकती है, जिन्हें वह आवश्यक या उपयुक्त समझे।
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