EP Act 11अध्याय III · Prevention, Control and Abatement of Environmental Polluction
धारा 11 · नमूना लेने का अधिकार और उससे संबंधित अपनाई जाने वाली प्रक्रिया।
अक्षर आकार — स्तर 1, कुल 4 में से
(1) केंद्र सरकार या इस संबंध में उसके द्वारा सशक्त कोई अधिकारी, विश्लेषण के उद्देश्य से किसी कारखाने, परिसर या अन्य स्थान से वायु, जल, मिट्टी या अन्य पदार्थ के नमूने ऐसे तरीके से लेने का अधिकार रखेगा जैसा कि निर्धारित किया जा सकता है।
(2) उपधारा (1) के तहत लिए गए नमूने के किसी भी विश्लेषण का परिणाम किसी भी कानूनी कार्यवाही में साक्ष्य के रूप में स्वीकार्य नहीं होगा, जब तक कि उपधारा (3) और (4) के प्रावधानों का अनुपालन न किया जाए।
(3) उपधारा (4) के प्रावधानों के अधीन रहते हुए, उपधारा (1) के तहत नमूना लेने वाला व्यक्ति,--
(क) कब्जेदार या उसके प्रतिनिधि या स्थान के प्रभारी व्यक्ति को, उसी समय और स्थान पर, निर्धारित प्रारूप में, उस स्थान का इस प्रकार विश्लेषण कराने के अपने इरादे की सूचना देना;
(ख) कब्जेदार या उसके प्रतिनिधि या व्यक्ति की उपस्थिति में, विश्लेषण के लिए एक नमूना एकत्र करना;
(ग) नमूने को एक या एक से अधिक कंटेनरों में रखा जाए, जिन पर निशान लगे हों और सीलबंद हों तथा नमूना लेने वाले व्यक्ति और कब्जेदार या उसके एजेंट या व्यक्ति द्वारा हस्ताक्षर किए गए हों;
(घ) धारा 12 के अंतर्गत केंद्र सरकार द्वारा स्थापित या मान्यता प्राप्त प्रयोगशाला में कंटेनर या कंटेनरों को बिना विलंब के भेजें।
(4) जब उपधारा (1) के अधीन विश्लेषण हेतु कोई नमूना लिया जाता है और नमूना लेने वाला व्यक्ति अधिभोगी या उसके प्रतिनिधि या व्यक्ति को उपधारा (3) के खंड (क) के अधीन सूचना देता है, तो--
(क) यदि अधिभोगी, उसका प्रतिनिधि या कोई व्यक्ति जानबूझकर अनुपस्थित रहता है, तो नमूना लेने वाला व्यक्ति विश्लेषण हेतु नमूना एकत्र करेगा और उसे एक या एक से अधिक पात्रों में रखेगा, जिन पर चिह्न लगाकर मुहर लगाई जाएगी तथा नमूना लेने वाले व्यक्ति के हस्ताक्षर भी होंगे, और
(ख) यदि कब्जेदार या उसका प्रतिनिधि या नमूना लेते समय उपस्थित व्यक्ति उपधारा (3) के खंड (ग) के अनुसार नमूने के चिह्नित और सीलबंद डिब्बे या डिब्बों पर हस्ताक्षर करने से इनकार करता है, तो चिह्नित और सीलबंद डिब्बे या डिब्बों पर नमूना लेने वाले व्यक्ति द्वारा हस्ताक्षर किए जाएंगे।
और विश्लेषण के लिए नमूना लेने वाला व्यक्ति बिना किसी देरी के कंटेनर या कंटेनरों को धारा 12 के तहत स्थापित या मान्यता प्राप्त प्रयोगशाला में भेजेगा और ऐसा व्यक्ति धारा 13 के तहत नियुक्त या मान्यता प्राप्त सरकारी विश्लेषक को लिखित रूप में कब्जेदार या उसके एजेंट या व्यक्ति की जानबूझकर अनुपस्थिति के बारे में, या, जैसा भी मामला हो, कंटेनर या कंटेनरों पर हस्ताक्षर करने से इनकार करने के बारे में सूचित करेगा।
(2) उपधारा (1) के तहत लिए गए नमूने के किसी भी विश्लेषण का परिणाम किसी भी कानूनी कार्यवाही में साक्ष्य के रूप में स्वीकार्य नहीं होगा, जब तक कि उपधारा (3) और (4) के प्रावधानों का अनुपालन न किया जाए।
(3) उपधारा (4) के प्रावधानों के अधीन रहते हुए, उपधारा (1) के तहत नमूना लेने वाला व्यक्ति,--
(क) कब्जेदार या उसके प्रतिनिधि या स्थान के प्रभारी व्यक्ति को, उसी समय और स्थान पर, निर्धारित प्रारूप में, उस स्थान का इस प्रकार विश्लेषण कराने के अपने इरादे की सूचना देना;
(ख) कब्जेदार या उसके प्रतिनिधि या व्यक्ति की उपस्थिति में, विश्लेषण के लिए एक नमूना एकत्र करना;
(ग) नमूने को एक या एक से अधिक कंटेनरों में रखा जाए, जिन पर निशान लगे हों और सीलबंद हों तथा नमूना लेने वाले व्यक्ति और कब्जेदार या उसके एजेंट या व्यक्ति द्वारा हस्ताक्षर किए गए हों;
(घ) धारा 12 के अंतर्गत केंद्र सरकार द्वारा स्थापित या मान्यता प्राप्त प्रयोगशाला में कंटेनर या कंटेनरों को बिना विलंब के भेजें।
(4) जब उपधारा (1) के अधीन विश्लेषण हेतु कोई नमूना लिया जाता है और नमूना लेने वाला व्यक्ति अधिभोगी या उसके प्रतिनिधि या व्यक्ति को उपधारा (3) के खंड (क) के अधीन सूचना देता है, तो--
(क) यदि अधिभोगी, उसका प्रतिनिधि या कोई व्यक्ति जानबूझकर अनुपस्थित रहता है, तो नमूना लेने वाला व्यक्ति विश्लेषण हेतु नमूना एकत्र करेगा और उसे एक या एक से अधिक पात्रों में रखेगा, जिन पर चिह्न लगाकर मुहर लगाई जाएगी तथा नमूना लेने वाले व्यक्ति के हस्ताक्षर भी होंगे, और
(ख) यदि कब्जेदार या उसका प्रतिनिधि या नमूना लेते समय उपस्थित व्यक्ति उपधारा (3) के खंड (ग) के अनुसार नमूने के चिह्नित और सीलबंद डिब्बे या डिब्बों पर हस्ताक्षर करने से इनकार करता है, तो चिह्नित और सीलबंद डिब्बे या डिब्बों पर नमूना लेने वाले व्यक्ति द्वारा हस्ताक्षर किए जाएंगे।
और विश्लेषण के लिए नमूना लेने वाला व्यक्ति बिना किसी देरी के कंटेनर या कंटेनरों को धारा 12 के तहत स्थापित या मान्यता प्राप्त प्रयोगशाला में भेजेगा और ऐसा व्यक्ति धारा 13 के तहत नियुक्त या मान्यता प्राप्त सरकारी विश्लेषक को लिखित रूप में कब्जेदार या उसके एजेंट या व्यक्ति की जानबूझकर अनुपस्थिति के बारे में, या, जैसा भी मामला हो, कंटेनर या कंटेनरों पर हस्ताक्षर करने से इनकार करने के बारे में सूचित करेगा।
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