EP Act 25अध्याय IV · Miscellaneous
धारा 25 · नियम बनाने की शक्ति।
अक्षर आकार — स्तर 1, कुल 4 में से
(1) केंद्र सरकार, आधिकारिक राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, इस अधिनियम के उद्देश्यों को पूरा करने के लिए नियम बना सकती है।
(2) विशेष रूप से, और पूर्वोक्त शक्ति की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, ऐसे नियम निम्नलिखित सभी या किसी भी मामले के लिए प्रावधान कर सकते हैं, अर्थात्:--
(क) वे मानक जिनका उल्लंघन धारा 7 के अंतर्गत पर्यावरण प्रदूषकों के निर्वहन या उत्सर्जन के लिए नहीं किया जाएगा;
(ख) वह प्रक्रिया और सुरक्षा उपाय जिनके अनुसार धारा 8 के अंतर्गत खतरनाक पदार्थों का संचालन किया जाएगा या कराया जाएगा;
(ग) वे प्राधिकारी या एजेंसियां जिन्हें निर्धारित मानकों से अधिक किसी पर्यावरणीय प्रदूषक के निर्वहन की घटना या घटना की आशंका की सूचना दी जाएगी और जिन्हें धारा 9 की उपधारा (1) के तहत सभी सहायता प्रदान करना अनिवार्य होगा;
(घ) धारा 11 की उपधारा (1) के अंतर्गत विश्लेषण के उद्देश्य से वायु, जल, मृदा या अन्य पदार्थ के नमूने लेने का तरीका;
(ई) वह प्रपत्र जिसमें धारा 11 की उपधारा (3) के खंड (ए) के तहत नमूना विश्लेषण कराने के इरादे की सूचना दी जाएगी;
(f) पर्यावरण प्रयोगशालाओं के कार्य, वायु, जल, मृदा और अन्य पदार्थों के नमूनों को विश्लेषण या परीक्षण के लिए ऐसी प्रयोगशालाओं में प्रस्तुत करने की प्रक्रिया; प्रयोगशाला रिपोर्ट का प्रारूप; ऐसी रिपोर्ट के लिए देय शुल्क और अन्य मामले जो ऐसी प्रयोगशालाओं को धारा 12 की उपधारा (2) के तहत अपने कार्यों को पूरा करने में सक्षम बनाते हैं;
(जी) धारा 13 के अंतर्गत वायु, जल, मृदा या अन्य पदार्थों के नमूनों के विश्लेषण के प्रयोजन हेतु नियुक्त या मान्यता प्राप्त सरकारी विश्लेषक की योग्यताएँ;
1 [(जीए) उपधारा (1) के तहत निर्णय अधिकारी द्वारा जांच करने और दंड लगाने का तरीका तथा धारा 15सी की उपधारा (4) के खंड (एफ) के तहत दंड की मात्रा निर्धारित करने के लिए अन्य कारक;
(जीबी) धारा 16 की उपधारा (2) के खंड (सी) के अधीन अन्य राशि;
(जीसी) धारा 16 की उपधारा (3) के खंड (सी) के अधीन अन्य प्रयोजन;
(जीडी) धारा 16 की उपधारा (4) के अधीन निधि के प्रशासन का तरीका;
(जीई) निधि के खातों के रखरखाव और धारा 16ए की उपधारा (1) के तहत खातों के वार्षिक विवरण तैयार करने के लिए प्रपत्र;
(जीएफ) धारा 16बी के तहत निधि की वार्षिक रिपोर्ट तैयार करने का प्रपत्र;]
(h) धारा 19 के खंड (ख) के तहत अपराध की सूचना और केंद्र सरकार को शिकायत करने के इरादे की सूचना देने का तरीका;
(i) वह प्राधिकारी या अधिकारी जिसे धारा 20 के अधीन कोई रिपोर्ट, विवरण, सांख्यिकी खाते और अन्य सूचना प्रस्तुत की जाएगी;
(j) कोई अन्य मामला जिसे निर्धारित करना आवश्यक है, या निर्धारित किया जा सकता है।
(2) विशेष रूप से, और पूर्वोक्त शक्ति की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, ऐसे नियम निम्नलिखित सभी या किसी भी मामले के लिए प्रावधान कर सकते हैं, अर्थात्:--
(क) वे मानक जिनका उल्लंघन धारा 7 के अंतर्गत पर्यावरण प्रदूषकों के निर्वहन या उत्सर्जन के लिए नहीं किया जाएगा;
(ख) वह प्रक्रिया और सुरक्षा उपाय जिनके अनुसार धारा 8 के अंतर्गत खतरनाक पदार्थों का संचालन किया जाएगा या कराया जाएगा;
(ग) वे प्राधिकारी या एजेंसियां जिन्हें निर्धारित मानकों से अधिक किसी पर्यावरणीय प्रदूषक के निर्वहन की घटना या घटना की आशंका की सूचना दी जाएगी और जिन्हें धारा 9 की उपधारा (1) के तहत सभी सहायता प्रदान करना अनिवार्य होगा;
(घ) धारा 11 की उपधारा (1) के अंतर्गत विश्लेषण के उद्देश्य से वायु, जल, मृदा या अन्य पदार्थ के नमूने लेने का तरीका;
(ई) वह प्रपत्र जिसमें धारा 11 की उपधारा (3) के खंड (ए) के तहत नमूना विश्लेषण कराने के इरादे की सूचना दी जाएगी;
(f) पर्यावरण प्रयोगशालाओं के कार्य, वायु, जल, मृदा और अन्य पदार्थों के नमूनों को विश्लेषण या परीक्षण के लिए ऐसी प्रयोगशालाओं में प्रस्तुत करने की प्रक्रिया; प्रयोगशाला रिपोर्ट का प्रारूप; ऐसी रिपोर्ट के लिए देय शुल्क और अन्य मामले जो ऐसी प्रयोगशालाओं को धारा 12 की उपधारा (2) के तहत अपने कार्यों को पूरा करने में सक्षम बनाते हैं;
(जी) धारा 13 के अंतर्गत वायु, जल, मृदा या अन्य पदार्थों के नमूनों के विश्लेषण के प्रयोजन हेतु नियुक्त या मान्यता प्राप्त सरकारी विश्लेषक की योग्यताएँ;
1 [(जीए) उपधारा (1) के तहत निर्णय अधिकारी द्वारा जांच करने और दंड लगाने का तरीका तथा धारा 15सी की उपधारा (4) के खंड (एफ) के तहत दंड की मात्रा निर्धारित करने के लिए अन्य कारक;
(जीबी) धारा 16 की उपधारा (2) के खंड (सी) के अधीन अन्य राशि;
(जीसी) धारा 16 की उपधारा (3) के खंड (सी) के अधीन अन्य प्रयोजन;
(जीडी) धारा 16 की उपधारा (4) के अधीन निधि के प्रशासन का तरीका;
(जीई) निधि के खातों के रखरखाव और धारा 16ए की उपधारा (1) के तहत खातों के वार्षिक विवरण तैयार करने के लिए प्रपत्र;
(जीएफ) धारा 16बी के तहत निधि की वार्षिक रिपोर्ट तैयार करने का प्रपत्र;]
(h) धारा 19 के खंड (ख) के तहत अपराध की सूचना और केंद्र सरकार को शिकायत करने के इरादे की सूचना देने का तरीका;
(i) वह प्राधिकारी या अधिकारी जिसे धारा 20 के अधीन कोई रिपोर्ट, विवरण, सांख्यिकी खाते और अन्य सूचना प्रस्तुत की जाएगी;
(j) कोई अन्य मामला जिसे निर्धारित करना आवश्यक है, या निर्धारित किया जा सकता है।
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