EP Act 2अध्याय I · Preliminary
धारा 2 · परिभाषाएँ।
अक्षर आकार — स्तर 1, कुल 4 में से
इस अधिनियम में, जब तक संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो,--
(क) "पर्यावरण" में जल, वायु और भूमि तथा जल, वायु और भूमि तथा मनुष्य, अन्य जीवित प्राणी, पौधे, सूक्ष्मजीव और संपत्ति के बीच विद्यमान अंतर्संबंध शामिल हैं;
(ख) "पर्यावरण प्रदूषक" से तात्पर्य किसी भी ठोस, द्रव या गैसीय पदार्थ से है जो इतनी सांद्रता में मौजूद हो कि पर्यावरण के लिए हानिकारक हो या हानिकारक होने की प्रवृत्ति रखता हो;
(ग) "पर्यावरण प्रदूषण" से तात्पर्य पर्यावरण में किसी भी पर्यावरण प्रदूषक की उपस्थिति से है;
1 [(ca) "निधि" से तात्पर्य धारा 16 के अधीन स्थापित पर्यावरण संरक्षण निधि से है;]
(घ) किसी पदार्थ के संबंध में "हैंडलिंग" का अर्थ है उस पदार्थ का निर्माण, प्रसंस्करण, उपचार, पैकेजिंग, भंडारण, परिवहन, उपयोग, संग्रह, विनाश, रूपांतरण, बिक्री के लिए पेशकश, हस्तांतरण या इसी प्रकार की गतिविधियाँ;
(ई) "खतरनाक पदार्थ" से तात्पर्य किसी ऐसे पदार्थ या तैयारी से है जो अपने रासायनिक या भौतिक-रासायनिक गुणों या संचालन के कारण मनुष्यों, अन्य जीवित प्राणियों, पौधों, सूक्ष्मजीवों, संपत्ति या पर्यावरण को नुकसान पहुँचाने की संभावना रखता है;
(f) किसी कारखाने या परिसर के संबंध में "अधिभोगी" का अर्थ है वह व्यक्ति जिसका कारखाने या परिसर के मामलों पर नियंत्रण हो और इसमें किसी पदार्थ के संबंध में, उस पदार्थ पर कब्ज़ा रखने वाला व्यक्ति भी शामिल है;
(जी) “निर्धारित” से तात्पर्य इस अधिनियम के अंतर्गत बनाए गए नियमों द्वारा निर्धारित से है।
(क) "पर्यावरण" में जल, वायु और भूमि तथा जल, वायु और भूमि तथा मनुष्य, अन्य जीवित प्राणी, पौधे, सूक्ष्मजीव और संपत्ति के बीच विद्यमान अंतर्संबंध शामिल हैं;
(ख) "पर्यावरण प्रदूषक" से तात्पर्य किसी भी ठोस, द्रव या गैसीय पदार्थ से है जो इतनी सांद्रता में मौजूद हो कि पर्यावरण के लिए हानिकारक हो या हानिकारक होने की प्रवृत्ति रखता हो;
(ग) "पर्यावरण प्रदूषण" से तात्पर्य पर्यावरण में किसी भी पर्यावरण प्रदूषक की उपस्थिति से है;
1 [(ca) "निधि" से तात्पर्य धारा 16 के अधीन स्थापित पर्यावरण संरक्षण निधि से है;]
(घ) किसी पदार्थ के संबंध में "हैंडलिंग" का अर्थ है उस पदार्थ का निर्माण, प्रसंस्करण, उपचार, पैकेजिंग, भंडारण, परिवहन, उपयोग, संग्रह, विनाश, रूपांतरण, बिक्री के लिए पेशकश, हस्तांतरण या इसी प्रकार की गतिविधियाँ;
(ई) "खतरनाक पदार्थ" से तात्पर्य किसी ऐसे पदार्थ या तैयारी से है जो अपने रासायनिक या भौतिक-रासायनिक गुणों या संचालन के कारण मनुष्यों, अन्य जीवित प्राणियों, पौधों, सूक्ष्मजीवों, संपत्ति या पर्यावरण को नुकसान पहुँचाने की संभावना रखता है;
(f) किसी कारखाने या परिसर के संबंध में "अधिभोगी" का अर्थ है वह व्यक्ति जिसका कारखाने या परिसर के मामलों पर नियंत्रण हो और इसमें किसी पदार्थ के संबंध में, उस पदार्थ पर कब्ज़ा रखने वाला व्यक्ति भी शामिल है;
(जी) “निर्धारित” से तात्पर्य इस अधिनियम के अंतर्गत बनाए गए नियमों द्वारा निर्धारित से है।
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