EP Act 6अध्याय II · General Powers of the Central Government
धारा 6 · पर्यावरण प्रदूषण को नियंत्रित करने के नियम।
अक्षर आकार — स्तर 1, कुल 4 में से
(1) केंद्र सरकार आधिकारिक राजपत्र में अधिसूचना द्वारा धारा 3 में निर्दिष्ट सभी या किसी भी मामले के संबंध में नियम बना सकती है।
(2) विशेष रूप से, और पूर्वोक्त शक्ति की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, ऐसे नियम निम्नलिखित सभी या किसी भी मामले के लिए प्रावधान कर सकते हैं, अर्थात्:--
(क) विभिन्न क्षेत्रों और प्रयोजनों के लिए वायु, जल या मृदा की गुणवत्ता के मानक;
(ख) विभिन्न क्षेत्रों के लिए विभिन्न पर्यावरणीय प्रदूषकों (शोर सहित) की सांद्रता की अधिकतम अनुमेय सीमाएँ;
(ग) खतरनाक पदार्थों के प्रबंधन के लिए प्रक्रियाएं और सुरक्षा उपाय;
(घ) विभिन्न क्षेत्रों में खतरनाक पदार्थों के संचालन पर प्रतिबंध और सीमाएं;
(ई) विभिन्न क्षेत्रों में उद्योगों की स्थापना और प्रक्रियाओं एवं संचालन को संचालित करने पर प्रतिबंध एवं सीमाएं;
(f) पर्यावरण प्रदूषण उत्पन्न करने वाली दुर्घटनाओं की रोकथाम के लिए प्रक्रियाएं और सुरक्षा उपाय तथा ऐसी दुर्घटनाओं के लिए उपचारात्मक उपायों का प्रावधान।
(2) विशेष रूप से, और पूर्वोक्त शक्ति की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, ऐसे नियम निम्नलिखित सभी या किसी भी मामले के लिए प्रावधान कर सकते हैं, अर्थात्:--
(क) विभिन्न क्षेत्रों और प्रयोजनों के लिए वायु, जल या मृदा की गुणवत्ता के मानक;
(ख) विभिन्न क्षेत्रों के लिए विभिन्न पर्यावरणीय प्रदूषकों (शोर सहित) की सांद्रता की अधिकतम अनुमेय सीमाएँ;
(ग) खतरनाक पदार्थों के प्रबंधन के लिए प्रक्रियाएं और सुरक्षा उपाय;
(घ) विभिन्न क्षेत्रों में खतरनाक पदार्थों के संचालन पर प्रतिबंध और सीमाएं;
(ई) विभिन्न क्षेत्रों में उद्योगों की स्थापना और प्रक्रियाओं एवं संचालन को संचालित करने पर प्रतिबंध एवं सीमाएं;
(f) पर्यावरण प्रदूषण उत्पन्न करने वाली दुर्घटनाओं की रोकथाम के लिए प्रक्रियाएं और सुरक्षा उपाय तथा ऐसी दुर्घटनाओं के लिए उपचारात्मक उपायों का प्रावधान।
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