NSG Act 6अध्याय III · The National Sports Board
धारा 6 · बोर्ड की शक्तियां और कार्य।
अक्षर आकार — स्तर 1, कुल 4 में से
इस अधिनियम के प्रावधानों को लागू करने के लिए बोर्ड निम्नलिखित शक्तियों और कार्यों का प्रयोग और निष्पादन करेगा, अर्थात्:---
(क) खेल संगठनों को बोर्ड की मान्यता प्रदान करना और संबद्ध इकाइयों का पंजीकरण करना तथा ऐसी मान्यता या पंजीकरण को निलंबित या रद्द करना;
(ख) राष्ट्रीय खेल निकायों और उनकी प्रत्येक संबद्ध इकाई का रजिस्टर विनियमों द्वारा निर्दिष्ट तरीके से बनाए रखना;
(ग) धारा 9 में निर्दिष्ट मामलों पर जांच करना;
(घ) तदर्थ प्रशासनिक निकाय का गठन करना या संबंधित राष्ट्रीय खेल निकाय या उनकी संबद्ध इकाइयों को, जैसा भी मामला हो, धारा 11 के अनुसार ऐसा गठन करने का निर्देश देना;
(ई) राष्ट्रीय खेल निकायों द्वारा आचार संहिता के निर्माण के लिए दिशानिर्देश जारी करना;
(f) महिलाओं, नाबालिग खिलाड़ियों और अन्य वर्गों के व्यक्तियों की सुरक्षा और संरक्षा के लिए सुरक्षित खेल नीति तैयार करना;
(जी) धारा 16 के अनुसार राष्ट्रीय खेल चुनाव पैनल की सूची बनाए रखना;
(h) भारत में खेलों के विकास और एथलीटों के कल्याण के लिए अंतर्राष्ट्रीय खेल निकायों और राष्ट्रीय खेल निकायों के साथ सहयोग करना तथा ओलंपिक और खेल आंदोलन के अंतर्राष्ट्रीय मानकों और सर्वोत्तम प्रथाओं के अनुपालन को सुनिश्चित करने के लिए राष्ट्रीय खेल निकायों को दिशानिर्देश जारी करना;
(i) खिलाड़ियों और सहायक कर्मचारियों के अधिकारों और कल्याण की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए ऐसे उपाय करना जो निर्धारित किए जा सकते हैं; और
(j) ऐसी अन्य शक्तियाँ और कार्य, जैसा कि निर्धारित किया जा सके।
(क) खेल संगठनों को बोर्ड की मान्यता प्रदान करना और संबद्ध इकाइयों का पंजीकरण करना तथा ऐसी मान्यता या पंजीकरण को निलंबित या रद्द करना;
(ख) राष्ट्रीय खेल निकायों और उनकी प्रत्येक संबद्ध इकाई का रजिस्टर विनियमों द्वारा निर्दिष्ट तरीके से बनाए रखना;
(ग) धारा 9 में निर्दिष्ट मामलों पर जांच करना;
(घ) तदर्थ प्रशासनिक निकाय का गठन करना या संबंधित राष्ट्रीय खेल निकाय या उनकी संबद्ध इकाइयों को, जैसा भी मामला हो, धारा 11 के अनुसार ऐसा गठन करने का निर्देश देना;
(ई) राष्ट्रीय खेल निकायों द्वारा आचार संहिता के निर्माण के लिए दिशानिर्देश जारी करना;
(f) महिलाओं, नाबालिग खिलाड़ियों और अन्य वर्गों के व्यक्तियों की सुरक्षा और संरक्षा के लिए सुरक्षित खेल नीति तैयार करना;
(जी) धारा 16 के अनुसार राष्ट्रीय खेल चुनाव पैनल की सूची बनाए रखना;
(h) भारत में खेलों के विकास और एथलीटों के कल्याण के लिए अंतर्राष्ट्रीय खेल निकायों और राष्ट्रीय खेल निकायों के साथ सहयोग करना तथा ओलंपिक और खेल आंदोलन के अंतर्राष्ट्रीय मानकों और सर्वोत्तम प्रथाओं के अनुपालन को सुनिश्चित करने के लिए राष्ट्रीय खेल निकायों को दिशानिर्देश जारी करना;
(i) खिलाड़ियों और सहायक कर्मचारियों के अधिकारों और कल्याण की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए ऐसे उपाय करना जो निर्धारित किए जा सकते हैं; और
(j) ऐसी अन्य शक्तियाँ और कार्य, जैसा कि निर्धारित किया जा सके।
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