NSG Act 16अध्याय VIII · National Sports Election Panel
धारा 16 · राष्ट्रीय खेल चुनाव समिति और चुनाव अधिकारियों की नियुक्ति।
अक्षर आकार — स्तर 1, कुल 4 में से
(1) केंद्र सरकार, बोर्ड की अनुशंसाओं पर, राष्ट्रीय खेल चुनाव पैनल अधिसूचित करेगी, जिसमें ऐसे व्यक्तियों की संख्या होगी जिन्हें वह आवश्यक समझे, जो सेवानिवृत्त मुख्य चुनाव आयुक्त या चुनाव आयुक्त या उप चुनाव आयुक्त या सेवानिवृत्त राज्य चुनाव आयुक्त या राज्यों के मुख्य निर्वाचन अधिकारी हों, जिन्हें लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 (43 ऑफ 1951) के तहत चुनाव कराने का पर्याप्त अनुभव हो।
(2) उपधारा ( 1 ) के तहत अधिसूचित व्यक्ति राष्ट्रीय खेल निकायों की कार्यकारी समितियों और एथलीट समिति के लिए स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनावों के संचालन की देखरेख के लिए चुनाव अधिकारी के रूप में कार्य करेंगे।
(3) बोर्ड राष्ट्रीय खेल चुनाव पैनल की सूची इस प्रकार रखेगा जैसा कि निर्धारित किया जा सकता है।
(4) उपधारा ( 1 ) के अधीन अधिसूचित व्यक्तियों को देय शुल्क और अन्य भत्ते ऐसे होंगे जैसे निर्धारित किए जा सकते हैं।
(5) राष्ट्रीय खेल निकाय अपनी चुनाव प्रक्रिया की देखरेख करने और स्वतंत्र एवं निष्पक्ष चुनाव सुनिश्चित करने के लिए राष्ट्रीय खेल चुनाव पैनल से एक चुनाव अधिकारी नियुक्त कर सकते हैं:
बशर्ते कि जहां अंतर्राष्ट्रीय खेल निकाय के चार्टर या विधानों में किसी अन्य व्यक्ति को चुनावी अधिकारी के रूप में नियुक्त करने की आवश्यकता हो, वहां संबंधित राष्ट्रीय खेल निकाय उस व्यक्ति की योग्यता और अनुभव सहित विस्तृत जानकारी बोर्ड को प्रस्तुत करने के बाद ऐसे अन्य व्यक्ति को नियुक्त कर सकता है।
(6) प्रत्येक राष्ट्रीय खेल निकाय, जिसकी संबद्ध इकाइयाँ हैं, अपनी संबद्ध इकाइयों की कार्यकारी समितियों के स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव कराने के लिए एक चुनाव पैनल तैयार करेगा, जिसमें ऐसे सेवानिवृत्त व्यक्तियों की संख्या होगी जिन्हें लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 (43 ऑफ 1951) के तहत चुनाव कराने का पर्याप्त अनुभव हो।
(7) प्रत्येक संबद्ध इकाई राष्ट्रीय खेल निकाय द्वारा बनाए रखी जाने वाली सूची में से एक चुनाव अधिकारी नियुक्त करेगी, जो उसकी चुनाव प्रक्रिया की देखरेख करेगा और स्वतंत्र एवं निष्पक्ष चुनाव सुनिश्चित करेगा।
(2) उपधारा ( 1 ) के तहत अधिसूचित व्यक्ति राष्ट्रीय खेल निकायों की कार्यकारी समितियों और एथलीट समिति के लिए स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनावों के संचालन की देखरेख के लिए चुनाव अधिकारी के रूप में कार्य करेंगे।
(3) बोर्ड राष्ट्रीय खेल चुनाव पैनल की सूची इस प्रकार रखेगा जैसा कि निर्धारित किया जा सकता है।
(4) उपधारा ( 1 ) के अधीन अधिसूचित व्यक्तियों को देय शुल्क और अन्य भत्ते ऐसे होंगे जैसे निर्धारित किए जा सकते हैं।
(5) राष्ट्रीय खेल निकाय अपनी चुनाव प्रक्रिया की देखरेख करने और स्वतंत्र एवं निष्पक्ष चुनाव सुनिश्चित करने के लिए राष्ट्रीय खेल चुनाव पैनल से एक चुनाव अधिकारी नियुक्त कर सकते हैं:
बशर्ते कि जहां अंतर्राष्ट्रीय खेल निकाय के चार्टर या विधानों में किसी अन्य व्यक्ति को चुनावी अधिकारी के रूप में नियुक्त करने की आवश्यकता हो, वहां संबंधित राष्ट्रीय खेल निकाय उस व्यक्ति की योग्यता और अनुभव सहित विस्तृत जानकारी बोर्ड को प्रस्तुत करने के बाद ऐसे अन्य व्यक्ति को नियुक्त कर सकता है।
(6) प्रत्येक राष्ट्रीय खेल निकाय, जिसकी संबद्ध इकाइयाँ हैं, अपनी संबद्ध इकाइयों की कार्यकारी समितियों के स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव कराने के लिए एक चुनाव पैनल तैयार करेगा, जिसमें ऐसे सेवानिवृत्त व्यक्तियों की संख्या होगी जिन्हें लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 (43 ऑफ 1951) के तहत चुनाव कराने का पर्याप्त अनुभव हो।
(7) प्रत्येक संबद्ध इकाई राष्ट्रीय खेल निकाय द्वारा बनाए रखी जाने वाली सूची में से एक चुनाव अधिकारी नियुक्त करेगी, जो उसकी चुनाव प्रक्रिया की देखरेख करेगा और स्वतंत्र एवं निष्पक्ष चुनाव सुनिश्चित करेगा।
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