NSG Act 28अध्याय XI · Miscellaneous
धारा 28 · निधि।
अक्षर आकार — स्तर 1, कुल 4 में से
(1) राष्ट्रीय खेल बोर्ड निधि नामक एक निधि का गठन किया जाएगा और उसमें निम्नलिखित राशि जमा की जाएगी---
(क) इस अधिनियम के अंतर्गत बोर्ड द्वारा प्राप्त सभी अनुदान, शुल्क और प्रभार; और
(ख) बोर्ड द्वारा अन्य स्रोतों से प्राप्त सभी राशियाँ, जैसा कि केंद्र सरकार द्वारा तय किया जा सकता है।
(2) उपधारा ( 1 ) के अधीन गठित निधि का उपयोग निम्नलिखित खर्चों को पूरा करने के लिए किया जाएगा---
(क) बोर्ड के अध्यक्ष और सदस्यों को देय वेतन और भत्ते तथा प्रशासनिक व्यय, जिनमें बोर्ड के अधिकारियों और अन्य कर्मचारियों को देय वेतन और भत्ते शामिल हैं; और
(ख) इस अधिनियम द्वारा अधिकृत उद्देश्यों और प्रयोजनों की पूर्ति के लिए किए गए अन्य सभी व्यय।
(क) इस अधिनियम के अंतर्गत बोर्ड द्वारा प्राप्त सभी अनुदान, शुल्क और प्रभार; और
(ख) बोर्ड द्वारा अन्य स्रोतों से प्राप्त सभी राशियाँ, जैसा कि केंद्र सरकार द्वारा तय किया जा सकता है।
(2) उपधारा ( 1 ) के अधीन गठित निधि का उपयोग निम्नलिखित खर्चों को पूरा करने के लिए किया जाएगा---
(क) बोर्ड के अध्यक्ष और सदस्यों को देय वेतन और भत्ते तथा प्रशासनिक व्यय, जिनमें बोर्ड के अधिकारियों और अन्य कर्मचारियों को देय वेतन और भत्ते शामिल हैं; और
(ख) इस अधिनियम द्वारा अधिकृत उद्देश्यों और प्रयोजनों की पूर्ति के लिए किए गए अन्य सभी व्यय।
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