NSG Act 12अध्याय V · Code of Ethics
धारा 12 · आचार संहिता।
अक्षर आकार — स्तर 1, कुल 4 में से
(1) प्रत्येक राष्ट्रीय खेल निकाय अपनी कार्यकारी समिति और अन्य समितियों के सदस्यों, कर्मचारियों, स्टाफ, प्रायोजकों, कोचों, एथलीटों, अधिकारियों, सदस्यों, संबद्धों और ऐसे अन्य प्रासंगिक व्यक्तियों के लिए बोर्ड द्वारा निर्दिष्ट दिशा-निर्देशों के अनुसार एक आचार संहिता तैयार करेगा।
(2) आचार संहिता उपधारा ( 1 ) में निर्दिष्ट व्यक्तियों के नैतिक और उचित आचरण के लिए न्यूनतम मानक स्थापित करेगी।
(3) आचार संहिता अंतर्राष्ट्रीय खेल निकायों की आचार संहिता के अनुसार और भारत में लागू कानूनों के अनुरूप तैयार की जाएगी।
(4) आचार संहिता में विश्वास, जिम्मेदारी या अधिकार के पद पर आसीन व्यक्ति द्वारा दुर्व्यवहार से कमजोर व्यक्तियों की सुरक्षा के लिए उपाय प्रदान किए जाएंगे।
स्पष्टीकरण। ---इस उपधारा के प्रयोजनों के लिए, "विश्वास के पद पर आसीन व्यक्ति" से तात्पर्य ऐसे किसी व्यक्ति से है जो किसी अन्य व्यक्ति पर अधिकार, नियंत्रण या प्रभाव रखता हो, या ऐसा व्यक्ति जिस पर कोई अन्य व्यक्ति आश्रित हो और जो राष्ट्रीय खेल निकाय के मामलों से जुड़ा हो।
(2) आचार संहिता उपधारा ( 1 ) में निर्दिष्ट व्यक्तियों के नैतिक और उचित आचरण के लिए न्यूनतम मानक स्थापित करेगी।
(3) आचार संहिता अंतर्राष्ट्रीय खेल निकायों की आचार संहिता के अनुसार और भारत में लागू कानूनों के अनुरूप तैयार की जाएगी।
(4) आचार संहिता में विश्वास, जिम्मेदारी या अधिकार के पद पर आसीन व्यक्ति द्वारा दुर्व्यवहार से कमजोर व्यक्तियों की सुरक्षा के लिए उपाय प्रदान किए जाएंगे।
स्पष्टीकरण। ---इस उपधारा के प्रयोजनों के लिए, "विश्वास के पद पर आसीन व्यक्ति" से तात्पर्य ऐसे किसी व्यक्ति से है जो किसी अन्य व्यक्ति पर अधिकार, नियंत्रण या प्रभाव रखता हो, या ऐसा व्यक्ति जिस पर कोई अन्य व्यक्ति आश्रित हो और जो राष्ट्रीय खेल निकाय के मामलों से जुड़ा हो।
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