NSG Act 19अध्याय IX · National Sports Tribunal
धारा 19 · न्यायाधिकरण के कर्मचारी।
अक्षर आकार — स्तर 1, कुल 4 में से
(1) केंद्र सरकार न्यायाधिकरण से परामर्श करके ऐसे अधिकारियों और अन्य कर्मचारियों की नियुक्ति करेगी जो न्यायाधिकरण के कार्यों के निर्वहन के लिए आवश्यक हों।
(2) न्यायाधिकरण के अधिकारी और अन्य कर्मचारी अध्यक्ष या न्यायाधिकरण के किसी अन्य सदस्य के सामान्य पर्यवेक्षण और नियंत्रण के अधीन अपने कार्यों का निर्वहन करेंगे, जिन्हें अध्यक्ष द्वारा ऐसे पर्यवेक्षण और नियंत्रण का प्रयोग करने की शक्तियां सौंपी गई हैं।
(3) न्यायाधिकरण के अधिकारियों और अन्य कर्मचारियों की योग्यताएं, नियुक्ति, वेतन और भत्ते तथा सेवा के अन्य नियम एवं शर्तें ऐसी होंगी जैसी निर्धारित की जा सकती हैं।
(2) न्यायाधिकरण के अधिकारी और अन्य कर्मचारी अध्यक्ष या न्यायाधिकरण के किसी अन्य सदस्य के सामान्य पर्यवेक्षण और नियंत्रण के अधीन अपने कार्यों का निर्वहन करेंगे, जिन्हें अध्यक्ष द्वारा ऐसे पर्यवेक्षण और नियंत्रण का प्रयोग करने की शक्तियां सौंपी गई हैं।
(3) न्यायाधिकरण के अधिकारियों और अन्य कर्मचारियों की योग्यताएं, नियुक्ति, वेतन और भत्ते तथा सेवा के अन्य नियम एवं शर्तें ऐसी होंगी जैसी निर्धारित की जा सकती हैं।
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