NSG Act 31अध्याय XI · Miscellaneous
धारा 31 · नियम बनाने की शक्ति।
अक्षर आकार — स्तर 1, कुल 4 में से
( 1 ) केंद्र सरकार अधिसूचना द्वारा इस अधिनियम के प्रावधानों को लागू करने के लिए नियम बना सकती है:
इस प्रावधान के तहत नियम बनाते समय केंद्र सरकार भारत में खेलों के प्रबंधन और प्रशासन में पारदर्शिता, जवाबदेही और ईमानदारी सुनिश्चित करने के उद्देश्य से अंतर्राष्ट्रीय चार्टर और क़ानूनों को ध्यान में रखेगी।
( 2 ) विशेष रूप से, और पूर्वोक्त शक्ति की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, ऐसे नियम निम्नलिखित सभी या किसी भी मामले के लिए प्रावधान कर सकते हैं, अर्थात्:---
( क ) धारा 3 की उपधारा ( 6 ) के अंतर्गत क्षेत्रीय खेल महासंघ की प्रासंगिक संबद्धताएँ;
(ख) धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के खंड ( क ) के परंतुक के अंतर्गत असाधारण योग्यता वाले खिलाड़ी और अन्य श्रेणियों के व्यक्ति;
( ग ) विभिन्न निकायों, समितियों और कार्यालयों के चुनाव का तरीका, जिसमें उनका कार्यकाल, पात्रता मानदंड और सदस्यों की अयोग्यता तथा धारा 4 की उपधारा ( 4 ) के अधीन शासन के अन्य मामले शामिल हैं;
( घ ) धारा 5 की उपधारा ( 1 ) के अधीन बोर्ड के सदस्यों की संरचना एवं संख्या;
( ई ) धारा 5 की उपधारा ( 2 ) के अधीन खोज-सह-चयन समिति की संरचना;
( f ) बोर्ड के अध्यक्ष और अन्य सदस्यों का वेतन और भत्ते, कार्यकाल और उनकी सेवा के अन्य नियम एवं शर्तें, जिनमें धारा 5 की उपधारा ( 3 ) के तहत सेवा से निष्कासन भी शामिल है;
( जी ) अन्य स्थान जिनमें बोर्ड धारा 5 की उपधारा ( 5 ) के अधीन अपने शाखा कार्यालय स्थापित करेगा;
( h ) धारा 6 के खंड ( i ) के अधीन खिलाड़ियों और सहायक कर्मियों के अधिकारों और कल्याण की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए बोर्ड द्वारा उठाए जाने वाले उपाय;
( i ) धारा 6 के खंड ( j ) के अधीन बोर्ड की अन्य शक्तियां एवं कार्य;
( जे ) धारा 7 की उपधारा ( 3 ) के अधीन बोर्ड के अधिकारियों और अन्य कर्मचारियों की योग्यताएं, नियुक्ति, वेतन और भत्ते तथा सेवा के अन्य नियम एवं शर्तें;
( k ) वे शर्तें और तरीका जिनसे राष्ट्रीय खेल निकायों की संबद्ध इकाइयाँ धारा 8 की उपधारा ( 6 ) के तहत बोर्ड के साथ अपनी संबद्ध इकाइयों का पंजीकरण सुनिश्चित करेंगी;
( एल ) धारा 13 की उपधारा ( 2 ) के अंतर्गत सुरक्षित खेल नीति के अंतर्गत आने वाले अन्य व्यक्ति;
( m ) धारा 16 की उपधारा ( 3 ) के अधीन बोर्ड द्वारा राष्ट्रीय खेल चुनाव पैनल की रोस्टर को बनाए रखने का तरीका;
( n ) धारा 16 की उपधारा ( 4 ) के अधीन सूचीबद्ध व्यक्तियों को भुगतान किए जाने वाले शुल्क और अन्य भत्ते;
( ओ ) धारा 17 की उपधारा ( 8 ) के अधीन न्यायाधिकरण के अध्यक्ष और सदस्यों के कार्यकाल और सेवा की अन्य शर्तें;
( पी ) धारा 19 की उपधारा ( 3 ) के अधीन न्यायाधिकरण के अधिकारियों और अन्य कर्मचारियों की योग्यताएं, नियुक्ति, वेतन और भत्ते तथा सेवा के अन्य नियम एवं शर्तें;
( q ) धारा 24 की उपधारा ( 1 ) के खंड ( i ) के अधीन कोई अन्य मामला;
( आर ) वह प्रपत्र जिसमें बोर्ड धारा 29 की उपधारा ( 1 ) के अधीन वार्षिक लेखा विवरण तैयार करेगा;
( एस ) धारा 30 की उपधारा ( 1 ) के अधीन खेल के संवर्धन एवं विकास के लिए केंद्र सरकार द्वारा उठाए जाने वाले उपाय; और
( t ) कोई अन्य मामला जो निर्धारित किया जाना है, या निर्धारित किया जा सकता है।
इस प्रावधान के तहत नियम बनाते समय केंद्र सरकार भारत में खेलों के प्रबंधन और प्रशासन में पारदर्शिता, जवाबदेही और ईमानदारी सुनिश्चित करने के उद्देश्य से अंतर्राष्ट्रीय चार्टर और क़ानूनों को ध्यान में रखेगी।
( 2 ) विशेष रूप से, और पूर्वोक्त शक्ति की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, ऐसे नियम निम्नलिखित सभी या किसी भी मामले के लिए प्रावधान कर सकते हैं, अर्थात्:---
( क ) धारा 3 की उपधारा ( 6 ) के अंतर्गत क्षेत्रीय खेल महासंघ की प्रासंगिक संबद्धताएँ;
(ख) धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के खंड ( क ) के परंतुक के अंतर्गत असाधारण योग्यता वाले खिलाड़ी और अन्य श्रेणियों के व्यक्ति;
( ग ) विभिन्न निकायों, समितियों और कार्यालयों के चुनाव का तरीका, जिसमें उनका कार्यकाल, पात्रता मानदंड और सदस्यों की अयोग्यता तथा धारा 4 की उपधारा ( 4 ) के अधीन शासन के अन्य मामले शामिल हैं;
( घ ) धारा 5 की उपधारा ( 1 ) के अधीन बोर्ड के सदस्यों की संरचना एवं संख्या;
( ई ) धारा 5 की उपधारा ( 2 ) के अधीन खोज-सह-चयन समिति की संरचना;
( f ) बोर्ड के अध्यक्ष और अन्य सदस्यों का वेतन और भत्ते, कार्यकाल और उनकी सेवा के अन्य नियम एवं शर्तें, जिनमें धारा 5 की उपधारा ( 3 ) के तहत सेवा से निष्कासन भी शामिल है;
( जी ) अन्य स्थान जिनमें बोर्ड धारा 5 की उपधारा ( 5 ) के अधीन अपने शाखा कार्यालय स्थापित करेगा;
( h ) धारा 6 के खंड ( i ) के अधीन खिलाड़ियों और सहायक कर्मियों के अधिकारों और कल्याण की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए बोर्ड द्वारा उठाए जाने वाले उपाय;
( i ) धारा 6 के खंड ( j ) के अधीन बोर्ड की अन्य शक्तियां एवं कार्य;
( जे ) धारा 7 की उपधारा ( 3 ) के अधीन बोर्ड के अधिकारियों और अन्य कर्मचारियों की योग्यताएं, नियुक्ति, वेतन और भत्ते तथा सेवा के अन्य नियम एवं शर्तें;
( k ) वे शर्तें और तरीका जिनसे राष्ट्रीय खेल निकायों की संबद्ध इकाइयाँ धारा 8 की उपधारा ( 6 ) के तहत बोर्ड के साथ अपनी संबद्ध इकाइयों का पंजीकरण सुनिश्चित करेंगी;
( एल ) धारा 13 की उपधारा ( 2 ) के अंतर्गत सुरक्षित खेल नीति के अंतर्गत आने वाले अन्य व्यक्ति;
( m ) धारा 16 की उपधारा ( 3 ) के अधीन बोर्ड द्वारा राष्ट्रीय खेल चुनाव पैनल की रोस्टर को बनाए रखने का तरीका;
( n ) धारा 16 की उपधारा ( 4 ) के अधीन सूचीबद्ध व्यक्तियों को भुगतान किए जाने वाले शुल्क और अन्य भत्ते;
( ओ ) धारा 17 की उपधारा ( 8 ) के अधीन न्यायाधिकरण के अध्यक्ष और सदस्यों के कार्यकाल और सेवा की अन्य शर्तें;
( पी ) धारा 19 की उपधारा ( 3 ) के अधीन न्यायाधिकरण के अधिकारियों और अन्य कर्मचारियों की योग्यताएं, नियुक्ति, वेतन और भत्ते तथा सेवा के अन्य नियम एवं शर्तें;
( q ) धारा 24 की उपधारा ( 1 ) के खंड ( i ) के अधीन कोई अन्य मामला;
( आर ) वह प्रपत्र जिसमें बोर्ड धारा 29 की उपधारा ( 1 ) के अधीन वार्षिक लेखा विवरण तैयार करेगा;
( एस ) धारा 30 की उपधारा ( 1 ) के अधीन खेल के संवर्धन एवं विकास के लिए केंद्र सरकार द्वारा उठाए जाने वाले उपाय; और
( t ) कोई अन्य मामला जो निर्धारित किया जाना है, या निर्धारित किया जा सकता है।
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