OSH Code 93अध्याय XI · Plantation
धारा 93 · सुरक्षा।
अक्षर आकार — स्तर 1, कुल 4 में से
(1) प्रत्येक बागान में, नियोक्ता द्वारा कीटनाशकों, पेस्टिसाइड्स और रसायनों तथा विषैले पदार्थों के उपयोग, संचालन, भंडारण और परिवहन के संबंध में श्रमिक की सुरक्षा सुनिश्चित करने की व्यवस्था की जाएगी।
(2) राज्य सरकार खतरनाक रसायनों के उपयोग या संचालन में महिलाओं या किशोरों के रोजगार के लिए विशेष सुरक्षा उपाय निर्धारित कर सकती है।
(3) बागान का नियोक्ता अपने बागान में कीटनाशकों, रसायनों और विषैले पदार्थों के उपयोग, संचालन, भंडारण और परिवहन की देखरेख के लिए निर्धारित योग्यता रखने वाले व्यक्तियों को नियुक्त करेगा।
(4) बागान के प्रत्येक नियोक्ता को यह सुनिश्चित करना होगा कि बागान में कीटनाशकों, रसायनों और विषैले पदार्थों को संभालने, मिलाने, मिश्रण करने और लगाने के लिए नियोजित प्रत्येक श्रमिक को उन विभिन्न कार्यों में शामिल खतरों के बारे में प्रशिक्षित किया जाए जिनमें वह लगा हुआ है, ऐसे कीटनाशकों, रसायनों और विषैले पदार्थों के रिसाव से उत्पन्न होने वाली आपात स्थितियों में अपनाए जाने वाले विभिन्न सुरक्षा उपायों और सुरक्षित कार्य प्रथाओं के बारे में और राज्य सरकार द्वारा निर्धारित किए जाने वाले अन्य मामलों के बारे में भी प्रशिक्षित किया जाए।
(5) बागान में काम करने वाला प्रत्येक श्रमिक जो कीटनाशकों, रसायनों और विषैले पदार्थों के संपर्क में आता है, उसकी समय-समय पर चिकित्सा जांच की जाएगी, जैसा कि राज्य सरकार द्वारा निर्धारित किया जा सकता है।
(6) बागान के प्रत्येक नियोक्ता को बागान में काम करने वाले प्रत्येक श्रमिक का स्वास्थ्य रिकॉर्ड रखना होगा, जो बागान में उपयोग किए जाने वाले, संभाले जाने वाले, संग्रहीत या परिवहन किए जाने वाले कीटनाशकों, रसायनों और विषैले पदार्थों के संपर्क में आता है, और ऐसे प्रत्येक श्रमिक को ऐसे रिकॉर्ड तक पहुंच प्राप्त होगी।
(7) बागान के प्रत्येक नियोक्ता को व्यवस्था करनी होगी---
(क) धुलाई, स्नान और घड़ी कक्ष की सुविधाएँ; और
(ख) सुरक्षात्मक वस्त्र और उपकरण,
राज्य सरकार द्वारा निर्धारित तरीके से कीटनाशकों, रसायनों और विषैले पदार्थों को संभालने में लगे प्रत्येक श्रमिक को।
(8) बागान के प्रत्येक नियोक्ता को बागान में कीटनाशकों, कीटनाशकों, रसायनों और विषैले पदार्थों की अनुमेय सांद्रता की सूची प्रदर्शित करनी होगी, जो बागान में कीटनाशकों, कीटनाशकों, रसायनों और विषैले पदार्थों के संचालन और अनुप्रयोग में लगे श्रमिकों के श्वसन क्षेत्र में हो।
(9) बागान के प्रत्येक नियोक्ता को बागान में ऐसे एहतियाती नोटिस प्रदर्शित करने होंगे जो राज्य सरकार द्वारा निर्धारित किए जा सकते हैं, जिनमें कीटनाशकों, रसायनों और विषैले पदार्थों के खतरों को दर्शाया गया हो।
(2) राज्य सरकार खतरनाक रसायनों के उपयोग या संचालन में महिलाओं या किशोरों के रोजगार के लिए विशेष सुरक्षा उपाय निर्धारित कर सकती है।
(3) बागान का नियोक्ता अपने बागान में कीटनाशकों, रसायनों और विषैले पदार्थों के उपयोग, संचालन, भंडारण और परिवहन की देखरेख के लिए निर्धारित योग्यता रखने वाले व्यक्तियों को नियुक्त करेगा।
(4) बागान के प्रत्येक नियोक्ता को यह सुनिश्चित करना होगा कि बागान में कीटनाशकों, रसायनों और विषैले पदार्थों को संभालने, मिलाने, मिश्रण करने और लगाने के लिए नियोजित प्रत्येक श्रमिक को उन विभिन्न कार्यों में शामिल खतरों के बारे में प्रशिक्षित किया जाए जिनमें वह लगा हुआ है, ऐसे कीटनाशकों, रसायनों और विषैले पदार्थों के रिसाव से उत्पन्न होने वाली आपात स्थितियों में अपनाए जाने वाले विभिन्न सुरक्षा उपायों और सुरक्षित कार्य प्रथाओं के बारे में और राज्य सरकार द्वारा निर्धारित किए जाने वाले अन्य मामलों के बारे में भी प्रशिक्षित किया जाए।
(5) बागान में काम करने वाला प्रत्येक श्रमिक जो कीटनाशकों, रसायनों और विषैले पदार्थों के संपर्क में आता है, उसकी समय-समय पर चिकित्सा जांच की जाएगी, जैसा कि राज्य सरकार द्वारा निर्धारित किया जा सकता है।
(6) बागान के प्रत्येक नियोक्ता को बागान में काम करने वाले प्रत्येक श्रमिक का स्वास्थ्य रिकॉर्ड रखना होगा, जो बागान में उपयोग किए जाने वाले, संभाले जाने वाले, संग्रहीत या परिवहन किए जाने वाले कीटनाशकों, रसायनों और विषैले पदार्थों के संपर्क में आता है, और ऐसे प्रत्येक श्रमिक को ऐसे रिकॉर्ड तक पहुंच प्राप्त होगी।
(7) बागान के प्रत्येक नियोक्ता को व्यवस्था करनी होगी---
(क) धुलाई, स्नान और घड़ी कक्ष की सुविधाएँ; और
(ख) सुरक्षात्मक वस्त्र और उपकरण,
राज्य सरकार द्वारा निर्धारित तरीके से कीटनाशकों, रसायनों और विषैले पदार्थों को संभालने में लगे प्रत्येक श्रमिक को।
(8) बागान के प्रत्येक नियोक्ता को बागान में कीटनाशकों, कीटनाशकों, रसायनों और विषैले पदार्थों की अनुमेय सांद्रता की सूची प्रदर्शित करनी होगी, जो बागान में कीटनाशकों, कीटनाशकों, रसायनों और विषैले पदार्थों के संचालन और अनुप्रयोग में लगे श्रमिकों के श्वसन क्षेत्र में हो।
(9) बागान के प्रत्येक नियोक्ता को बागान में ऐसे एहतियाती नोटिस प्रदर्शित करने होंगे जो राज्य सरकार द्वारा निर्धारित किए जा सकते हैं, जिनमें कीटनाशकों, रसायनों और विषैले पदार्थों के खतरों को दर्शाया गया हो।
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