OSH Code 37अध्याय IX · Inspector-cum-facilitators and Other Authority
धारा 37 · तृतीय पक्ष द्वारा लेखापरीक्षा और प्रमाणीकरण।
अक्षर आकार — स्तर 1, कुल 4 में से
(1) उपयुक्त सरकार अधिसूचना द्वारा ऐसी योग्यता और अनुभव रखने वाले विशेषज्ञों को पैनल में शामिल करने के लिए एक योजना तैयार कर सकती है, जैसा कि अधिसूचना में निर्दिष्ट किए गए स्टार्टअप प्रतिष्ठानों या प्रतिष्ठानों के वर्ग के प्रयोजन के लिए निर्धारित किया जा सकता है।
(2) उपधारा ( 1 ) के अधीन गठित विशेषज्ञ, निम्नलिखित कार्य करेंगे:---
(क) वेब आधारित योजना के माध्यम से उपयुक्त सरकार द्वारा यादृच्छिक तरीके से तृतीय पक्ष लेखापरीक्षा और प्रमाणीकरण सौंपा जाए;
(ख) उपधारा ( 1 ) में निर्दिष्ट योजना में निर्दिष्ट तरीके और उद्देश्य के अनुसार लेखापरीक्षा एवं प्रमाणीकरण करना;
(ग) ऐसी योजना में निर्दिष्ट कर्तव्यों का पालन करना तथा संबंधित नियोक्ता और निरीक्षक-सह-सुविधाकर्ता को अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करना।
(2) उपधारा ( 1 ) के अधीन गठित विशेषज्ञ, निम्नलिखित कार्य करेंगे:---
(क) वेब आधारित योजना के माध्यम से उपयुक्त सरकार द्वारा यादृच्छिक तरीके से तृतीय पक्ष लेखापरीक्षा और प्रमाणीकरण सौंपा जाए;
(ख) उपधारा ( 1 ) में निर्दिष्ट योजना में निर्दिष्ट तरीके और उद्देश्य के अनुसार लेखापरीक्षा एवं प्रमाणीकरण करना;
(ग) ऐसी योजना में निर्दिष्ट कर्तव्यों का पालन करना तथा संबंधित नियोक्ता और निरीक्षक-सह-सुविधाकर्ता को अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करना।
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