OSH Code 100अध्याय XII · Offences and Penalties
धारा 100 · सूचना का खुलासा करने पर दंड।
अक्षर आकार — स्तर 1, कुल 4 में से
(1) जो कोई मुख्य निरीक्षक-सह-सुविधाकर्ता या निरीक्षक-सह-सुविधाकर्ता या धारा 39 या धारा 121 में निर्दिष्ट कोई अन्य व्यक्ति, उस धारा के प्रावधानों के विपरीत, उपयुक्त सरकार की सहमति के बिना, उस धारा में निर्दिष्ट किसी भी सूचना का खुलासा करता है, तो उसे तीन महीने तक के कारावास या एक लाख रुपये तक के जुर्माने या दोनों से दंडित किया जाएगा।
(2) इस धारा के अंतर्गत किसी अपराध के मुकदमे की कार्यवाही न्यायालय, उपयुक्त सरकार की पूर्व स्वीकृति के बिना नहीं करेगा।
(2) इस धारा के अंतर्गत किसी अपराध के मुकदमे की कार्यवाही न्यायालय, उपयुक्त सरकार की पूर्व स्वीकृति के बिना नहीं करेगा।
अपराध एक नज़र में
- अधिकतम दंड
- 3 माह
- जुर्माना
- ₹1,00,000
- संज्ञेय
- असंज्ञेय
- जमानतीय
- जमानतीय
- विचारण न्यायालय
- कोई भी मजिस्ट्रेट
- असंज्ञेय — पुलिस बिना मजिस्ट्रेट की अनुमति के जाँच नहीं कर सकती
- जमानतीय — जमानत आपका अधिकार है — थाने से भी मिल सकती है
प्रथम अनुसूची भाग II के नियम से निकाला गया — धारावार सूचीबद्ध नहीं
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