OSH Code 60अध्याय XI · Inter-state Migrant Workers
धारा 60 · अंतरराज्यीय प्रवासी श्रमिकों के लिए सुविधाएं।
अक्षर आकार — स्तर 1, कुल 4 में से
किसी भी ठेकेदार या नियोक्ता का, जो अपने प्रतिष्ठान के कार्य के संबंध में अंतरराज्यीय प्रवासी श्रमिकों को नियोजित करता है, यह कर्तव्य होगा---
(i) ऐसे श्रमिक को उपयुक्त कार्य परिस्थितियाँ सुनिश्चित करना, इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए कि उसे अपने राज्य से भिन्न राज्य में काम करना आवश्यक है;
(ii) ऐसे किसी श्रमिक की घातक दुर्घटना या गंभीर शारीरिक चोट की स्थिति में, दोनों राज्यों के निर्दिष्ट अधिकारियों और श्रमिक के निकट संबंधियों को सूचित करना;
(iii) ऐसे कर्मचारी को वे सभी लाभ प्रदान करना जो उस प्रतिष्ठान के कर्मचारी को उपलब्ध हैं, जिनमें कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम, 1948 (34 ऑफ 1948) या कर्मचारी भविष्य निधि और विविध प्रावधान अधिनियम, 1952 (19 ऑफ 1952) या उस समय लागू किसी अन्य कानून के तहत लाभ और धारा 6 की उपधारा ( 1 ) के खंड ( सी ) के तहत कर्मचारी को उपलब्ध चिकित्सा जांच की सुविधा शामिल है।
(i) ऐसे श्रमिक को उपयुक्त कार्य परिस्थितियाँ सुनिश्चित करना, इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए कि उसे अपने राज्य से भिन्न राज्य में काम करना आवश्यक है;
(ii) ऐसे किसी श्रमिक की घातक दुर्घटना या गंभीर शारीरिक चोट की स्थिति में, दोनों राज्यों के निर्दिष्ट अधिकारियों और श्रमिक के निकट संबंधियों को सूचित करना;
(iii) ऐसे कर्मचारी को वे सभी लाभ प्रदान करना जो उस प्रतिष्ठान के कर्मचारी को उपलब्ध हैं, जिनमें कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम, 1948 (34 ऑफ 1948) या कर्मचारी भविष्य निधि और विविध प्रावधान अधिनियम, 1952 (19 ऑफ 1952) या उस समय लागू किसी अन्य कानून के तहत लाभ और धारा 6 की उपधारा ( 1 ) के खंड ( सी ) के तहत कर्मचारी को उपलब्ध चिकित्सा जांच की सुविधा शामिल है।
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