OSH Code 149अध्याय XIV · Miscellaneous
धारा 149 · प्रशिक्षण केन्द्र
अक्षर आकार — स्तर 1, कुल 4 में से
(1) प्रत्येक खदान का अधिष्ठाता एक प्रशिक्षण केंद्र प्रदान करेगा और उसका रख-रखाव करेगा, जो खान में नियोजित या कार्यरत होने के लिए आवश्यक प्रशिक्षण प्रदान करने के लिए पर्याप्त होगा।
बशर्ते कि मुख्य निरीक्षक-सह- सुविधाप्रदाता, आदेश द्वारा और लिखित रूप में दर्ज किए जाने वाले कारणों के लिए और ऐसी शर्तों के अधीन जिसे वह उसमें निर्दिष्ट कर सकता है, प्राधिकृत करे कि एक ही अधिष्ठाता के दो से अधिक खदानें होने पर एक सामान्य प्रशिक्षण केंद्र का प्रावधान किया जा सकता है:
(2) मुख्य निरीक्षक-सह-सुविधाकर्ता लिखित में ऐसी शर्तों के अधीन, अनुमति दे सकता है जिसमें वह निर्दिष्ट करे कि एक सामान्य प्रशिक्षण केंद्र जिसका स्वामित्व और रख-रखाव एक समूह द्वारा एक से अधिक खदानों में प्रशिक्षण प्रदान करने के लिए किया जाता है।
बशर्ते कि एक सामान्य प्रशिक्षण केंद्र अधिष्ठाता के एक समूह द्वारा स्थापित और रख-रखाव किया जाता है, उन खानों के अधिष्ठाता प्रबंधन, पर्यवेक्षण, दिशा और नियंत्रण चिकित्सा और नामित के लिए सामान्य प्रशिक्षण केंद्र के अधिष्ठाता की जिम्मेदारी संभालने के लिए उनमें से एक को नामित करेंगे। अधिष्ठाता मुख्य मुख्य निरीक्षक-सह- सुविधाप्रदाता और निरीक्षक-सह- सुविधाप्रदाता को लिखित रूप से सूचना देगा।
(3) उप-नियम (1) और उप-नियम (2) में निहित किन्हीं बातों के होते हुए, मुख्य निरीक्षक-सह- सुविधाप्रदाता लिखित में ऐसी शर्तों के अधीन ऐसा अनुमोदन कर सकता है जिसमें वह निर्दिष्ट करे कि किसी अन्य नियम के तहत स्थापित किसी प्रशिक्षण केंद्र में इन नियमों के तहत अधिसूचित प्रशिक्षण प्रदान करने के लिए अन्य केंद्रों में बुनियादी सुविधाओं के समान सुविधाएं होंगी।
(4) उप नियम (3) के तहत अनुमोदन के लिए प्रत्येक आवेदन एक प्रोफार्मा में किया जाएगा और व्यावसायिक प्रशिक्षण बोर्ड द्वारा निर्धारित शुल्क के साथ और मुख्य निरीक्षक-सह-सुविधाकर्ता द्वारा अधिसूचित किया जाएगा।
बशर्ते कि मुख्य निरीक्षक-सह- सुविधाप्रदाता, आदेश द्वारा और लिखित रूप में दर्ज किए जाने वाले कारणों के लिए और ऐसी शर्तों के अधीन जिसे वह उसमें निर्दिष्ट कर सकता है, प्राधिकृत करे कि एक ही अधिष्ठाता के दो से अधिक खदानें होने पर एक सामान्य प्रशिक्षण केंद्र का प्रावधान किया जा सकता है:
(2) मुख्य निरीक्षक-सह-सुविधाकर्ता लिखित में ऐसी शर्तों के अधीन, अनुमति दे सकता है जिसमें वह निर्दिष्ट करे कि एक सामान्य प्रशिक्षण केंद्र जिसका स्वामित्व और रख-रखाव एक समूह द्वारा एक से अधिक खदानों में प्रशिक्षण प्रदान करने के लिए किया जाता है।
बशर्ते कि एक सामान्य प्रशिक्षण केंद्र अधिष्ठाता के एक समूह द्वारा स्थापित और रख-रखाव किया जाता है, उन खानों के अधिष्ठाता प्रबंधन, पर्यवेक्षण, दिशा और नियंत्रण चिकित्सा और नामित के लिए सामान्य प्रशिक्षण केंद्र के अधिष्ठाता की जिम्मेदारी संभालने के लिए उनमें से एक को नामित करेंगे। अधिष्ठाता मुख्य मुख्य निरीक्षक-सह- सुविधाप्रदाता और निरीक्षक-सह- सुविधाप्रदाता को लिखित रूप से सूचना देगा।
(3) उप-नियम (1) और उप-नियम (2) में निहित किन्हीं बातों के होते हुए, मुख्य निरीक्षक-सह- सुविधाप्रदाता लिखित में ऐसी शर्तों के अधीन ऐसा अनुमोदन कर सकता है जिसमें वह निर्दिष्ट करे कि किसी अन्य नियम के तहत स्थापित किसी प्रशिक्षण केंद्र में इन नियमों के तहत अधिसूचित प्रशिक्षण प्रदान करने के लिए अन्य केंद्रों में बुनियादी सुविधाओं के समान सुविधाएं होंगी।
(4) उप नियम (3) के तहत अनुमोदन के लिए प्रत्येक आवेदन एक प्रोफार्मा में किया जाएगा और व्यावसायिक प्रशिक्षण बोर्ड द्वारा निर्धारित शुल्क के साथ और मुख्य निरीक्षक-सह-सुविधाकर्ता द्वारा अधिसूचित किया जाएगा।
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