OSH Code 67अध्याय XI · Mines
धारा 67 · प्रबंधक।
अक्षर आकार — स्तर 1, कुल 4 में से
(1) जब तक अन्यथा निर्धारित न हो, प्रत्येक खान एक एकल प्रबंधक के अधीन होगी, जिसके पास केंद्र सरकार द्वारा निर्धारित योग्यताएं होंगी, और प्रत्येक खान का स्वामी या एजेंट ऐसी योग्यता रखने वाले व्यक्ति को प्रबंधक नियुक्त करेगा।
बशर्ते कि यदि स्वामी या प्रतिनिधि निर्धारित योग्यताएं रखता है तो वह स्वयं को प्रबंधक नियुक्त कर सकता है।
(2) खान के स्वामी या एजेंट द्वारा या उनकी ओर से दिए गए किसी भी निर्देश के अधीन रहते हुए, प्रबंधक खान के समग्र प्रबंधन, नियंत्रण, पर्यवेक्षण और निर्देशन के लिए जिम्मेदार होगा और स्वामी या एजेंट द्वारा दिए गए ऐसे सभी निर्देशों की तुरंत लिखित में पुष्टि की जाएगी।
(3) आपातकाल की स्थिति को छोड़कर, खान का स्वामी या एजेंट या उसकी ओर से कोई भी व्यक्ति, प्रबंधक के अलावा किसी अन्य माध्यम से, खान में कार्यरत किसी ऐसे व्यक्ति को, जो प्रबंधक के प्रति उत्तरदायी है, अपने वैधानिक कर्तव्यों के पालन को प्रभावित करने वाले निर्देश नहीं देगा।
बशर्ते कि यदि स्वामी या प्रतिनिधि निर्धारित योग्यताएं रखता है तो वह स्वयं को प्रबंधक नियुक्त कर सकता है।
(2) खान के स्वामी या एजेंट द्वारा या उनकी ओर से दिए गए किसी भी निर्देश के अधीन रहते हुए, प्रबंधक खान के समग्र प्रबंधन, नियंत्रण, पर्यवेक्षण और निर्देशन के लिए जिम्मेदार होगा और स्वामी या एजेंट द्वारा दिए गए ऐसे सभी निर्देशों की तुरंत लिखित में पुष्टि की जाएगी।
(3) आपातकाल की स्थिति को छोड़कर, खान का स्वामी या एजेंट या उसकी ओर से कोई भी व्यक्ति, प्रबंधक के अलावा किसी अन्य माध्यम से, खान में कार्यरत किसी ऐसे व्यक्ति को, जो प्रबंधक के प्रति उत्तरदायी है, अपने वैधानिक कर्तव्यों के पालन को प्रभावित करने वाले निर्देश नहीं देगा।
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