OSH Code 142अध्याय XIV · Miscellaneous
धारा 142 · व्यावसायिक प्रशिक्षण मंडल का गठन
अक्षर आकार — स्तर 1, कुल 4 में से
(1) व्यावसायिक प्रशिक्षण मंडल में निम्नलिखित शामिल होंगे -
(क) मुख्य निरीक्षक-सह-सुविधाप्रदाता, जो इसके पदेन अध्यक्ष होंगे;
(ख) खनन या पेट्रोलियम इंजीनियरिंग में तकनीकी योग्यता रखने वाले तीन सदस्यों और केंद्र सरकार द्वारा नियुक्त प्रत्येक क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करने के लिए कोयला खदानों, धातु खानों और तेल खानों में कम से कम बीस साल का व्यावहारिक अनुभव;
(ग) इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग या मैकेनिकल इंजीनियरिंग या संबद्ध इंजीनियरिंग में तकनीकी योग्यता रखने वाले और केंद्र सरकार द्वारा नियुक्त खानों में कम से कम बीस साल का व्यावहारिक अनुभव रखने वाले दो सदस्य;
(घ) स्नातक, स्नातकोत्तर या समकक्ष स्तर पर मानव संसाधन प्रबंधन में शिक्षा प्रदान करने वाले और पंद्रह साल के अनुभव वाले संस्थान में सेवा देने वाले दो सदस्यों को केंद्र सरकार द्वारा नियुक्त किया जाता है।
(2) व्यावसायिक प्रशिक्षण बोर्ड का प्रत्येक सदस्य (अध्यक्ष के अलावा) अधिसूचना की तिथि से तीन वर्ष की अवधि के लिए पद धारण करेगा, जब तक कि वह उसे व्यावसायिक प्रशिक्षण बोर्ड का सदस्य नियुक्त न कर दे या जब तक उसका उत्तराधिकारी नियुक्त न हो जाए और वह पद ग्रहण न कर ले, जो भी बाद में हो,:
बशर्ते कि
(i) कोई सदस्य किसी भी समय अपने पद से इस्तीफा दे सकता है;
(ii) उप-नियम (2) के खंड (घ) के तहत नियुक्त एक सदस्य किसी भी ऐसे संस्थान में सेवा करने के लिए निषिद्ध होने पर पद धारण नहीं करेगा, जैसा कि उस खंड में निर्दिष्ट है;
(iii) किसी व्यक्ति को मृत्यु के कारण, किसी सदस्य के इस्तीफे, या उप-खण्ड (ii) के तहत ऐसा करने के लिए निषिद्ध होने के कारण रिक्ति को भरने के लिए नियुक्त व्यक्ति शेष अवधि के लिए पद धारण करेगा परन्तु जिसके लिए ऐसे सदस्य के रूप में जारी रखे जाने का कारण होगा।
(3) एक व्यक्ति जो कोई पद धारण करता है या जिसने बोर्ड ऑफ़ वोकेशनल ट्रेनिंग के सदस्य के रूप में, इस नियम के अन्य प्रावधानों के अधीन, उस कार्यालय में पुनः नियुक्ति के लिए पद धारण किया हो, पात्र होगा, जो दो कार्यकाल से अधिक नहीं होगा।
(4) बोर्ड ऑफ वोकेशनल ट्रेनिंग (अध्यक्ष के अलावा) के एक सदस्य को केंद्र सरकार द्वारा यथानिर्धारित पारिश्रमिक प्राप्त होंगे।
(5) मुख्य निरीक्षक-सह-सुविधाप्रदाता द्वारा इस संबंध में नामित एक निरीक्षक-सह-सुविधाप्रदाता बोर्ड ऑफ वोकेशनल ट्रेनिंग के सचिव के रूप में कार्य करेगा, जिसे इसके बाद सचिव के रूप में इस नियमों में निर्दिष्ट किया जाएगा।
(6) इस नियम में निहित कुछ भी होने के बावजूद, केंद्र सरकार, यदि संतुष्ट हो जाए कि जनता के हित में ऐसा करना आवश्यक है, तो व्यावसायिक प्रशिक्षण बोर्ड का पुनर्गठन कर सकती है चाहे सभी अथवा किसी भी सदस्य के पद की अवधि समाप्त हो गई हो।
(7) बोर्ड ऑफ वोकेशनल ट्रेनिंग की बैठकें, जब कभी भी आवश्यक समझें बैठकें आयोजित कर सकते हैं तथा अध्यक्ष द्वारा तय किए गए स्थान पर छह महीने में कम से कम एक बार यथाआवश्यक आयोजित की जाएंगी।
-8
(क) व्यावसायिक प्रशिक्षण बोर्ड की प्रत्येक बैठक के लिए अध्यक्ष या सचिव प्रत्येक सदस्य को जो भारत में उपस्थित हो, प्रस्तावित बैठक के लिए कम से कम दस स्पष्ट दिनों में पूर्व सूचना, समय और स्थान सूचित करेगा।
(ख) नोटिस सदस्य के निवास स्थान पर ई-मेल द्वारा या सुपुर्दगी द्वारा या पोस्ट द्वारा भेजा जाएगा या पोस्ट किया जाएगा और इस तरह के प्रत्येक नोटिस में उस बैठक में निपटाए जाने वाले कार्य के मदों की सूची संलग्न होगी।
(ग) खंड (क) और (ख) में निहित किसी भी बात के होते हुए, अध्यक्ष किसी भी समय सदस्यों को इस तरह की बैठक के समय और तारीख से केवल दो दिन पहले और बैठक में चर्चा के विषय को सूचित करते हुए एक आकस्मिक बैठक बुला सकते हैं;
बशर्ते कि अगर किसी भी बैठक में उप-नियम (12) में निर्दिष्ट सदस्यों की पर्याप्त संख्या नहीं है, तो बैठक को उस तारीख तक, जो सात दिन बाद या उस दिन से अगले कार्य दिवस के लिए, यदि सार्वजनिक अवकाश हो, के लिए स्थगित कर दिया जाएगा। स्थगित बैठक के लिए समय, स्थान और एजेंडा अपरिवर्तित रहेगा।
(घ) जहां बैठक निर्दिष्ट सदस्यों की पर्याप्त संख्या में कमी के कारण स्थगित की जाती है, तो इस तरह की बैठक में भाग लेने वाले सदस्यों की कम संख्या के बावजूद कार्य को निपटाना कानूनन उचित होगा।
9 (क) अध्यक्ष व्यावसायिक प्रशिक्षण बोर्ड की प्रत्येक बैठक में अध्यक्षता करेंगे।
(ख) यदि अध्यक्ष किसी कारण से अनुपस्थित हैं, तो अध्यक्ष किसी सदस्य को बैठक की अध्यक्षता करने के लिए अधिकृत करेगा, और इस प्रकार अधिकृत सदस्य के पास उस बैठक के प्रयोजनों के लिए अध्यक्ष की सारी शक्ति होगी।
(10) बोर्ड ऑफ वोकेशनल ट्रेनिंग की बैठक में कोई भी लेन-देन का कार्य तब तक नहीं किया जाएगा जब तक कि अध्यक्ष सहित कम से कम चार सदस्य उपस्थित न हों।
11 (क) प्रत्येक मामले जिन पर बोर्ड ऑफ वोकेशनल ट्रेनिंग को विचार करने की आवश्यकता है, उसकी बैठक में यदि अध्यक्ष ऐसा निर्णय लेता है, तो भारत में उपस्थित प्रत्येक सदस्य को कागजातों के संचालन द्वारा, विचार किया जाएगा।
(ख) जब किसी मामले को पूर्वोक्त रूप में संचलन द्वारा संदर्भित किया जाता है, तो कोई भी सदस्य अनुरोध कर सकता है कि इसे बोर्ड ऑफ वोकेशनल ट्रेनिंग की बैठक में माना जाना चाहिए और अध्यक्ष यह निर्देश दे सकता है कि ऐसा माना जाएगा, लेकिन जब दो या अधिक सदस्यों का अनुरोध हो, तो अध्यक्ष यह निर्देश देगा कि इसे आयोजित की जाने वाली बैठक में माना जाए।
12 (क) सचिव बोर्ड ऑफ वोकेशनल ट्रेनिंग से पहले बैठक में लेन-देन करने के लिए कार्यों की एक सूची प्रस्तुत करेगा।
(ख) कोई भी कार्य, जो ऐसी सूची में शामिल नहीं है, उस पर तब तक विचार नहीं किया जाएगा जब तक कि अध्यक्ष अनुमति न दें।
13 (क) ऐसे बैठक में उपस्थित सदस्यों के मतों के बहुमत से प्रत्येक बैठक में निर्णय लिया जाएगा।
(ख) उप-नियम (12) के तहत संचलन द्वारा सदस्यों को संदर्भित हर मामला उन सदस्यों के बहुमत की राय से तय किया जाएगा, जिन्हें कागजात भेजे गए थे, जब तक कि अध्यक्ष इसे बाद में आयोजित होने वाली एक नियमित बैठक में विचार के लिए आरक्षित नहीं कर लेते।
(ग) सदस्यों के मतों या मतों के समान विभाजन के मामले में, अध्यक्ष के पास एक वोट या राय होगी।
14 (क) सचिव प्रत्येक बैठक के कार्यवृत्त को इस उद्देश्य के लिए रखी गई एक जिल्दसाज पुस्तक में दर्ज करेगा और वह बैठक के ऐसे मिनटों की प्रतियों को भारत में मौजूद सभी सदस्यों को प्रसारित करेगा।
(ख) दर्ज किए गए कार्यवृत्त की पुष्टि बोर्ड ऑफ वोकेशनल ट्रेनिंग की अगली बैठक में की जाएगी और टोकन में अध्यक्ष द्वारा हस्ताक्षरित किया जाएगा।
15 (क) अध्यक्ष के पास इन नियमों के तहत किसी अन्य शक्तियों और कार्यों के अलावा, इस प्रकार के कार्य होंगे: -
(i) बैठक से कम से कम दस दिन पहले सभी महत्वपूर्ण कागजात और मामलों को बोर्ड ऑफ वोकेशनल ट्रेनिंग के लिए प्रस्तुत करना;
बशर्ते कि तात्कालिकता के मामले में, विषय को बैठक से दो दिन पहले व्यावसायिक प्रशिक्षण बोर्ड के समक्ष रखा जाए।
(ii) बोर्ड ऑफ़ वोकेशनल ट्रेनिंग के निर्णयों को जारी करने के आदेश जारी करना;
(iii) अपने विवेक से, केंद्र सरकार के पास अपने आदेशों के लिए किसी भी मामले को संदर्भित करने की शक्ति है; तथा
(iv) आम तौर पर इस तरह की कार्रवाई करने या बोर्ड ऑफ वोकेशनल ट्रेनिंग के निर्णयों को लागू करने के लिए आवश्यक आदेश पारित करने की शक्तियां होती हैं।
(ख) अध्यक्ष, छुट्टी के कारण या अन्यथा उसकी अस्थायी अनुपस्थिति के दौरान, बोर्ड के व्यावसायिक प्रशिक्षण के किसी भी सदस्य को ऐसी अनुपस्थिति के दौरान, अध्यक्ष के सभी या किसी भी कार्य को करने के लिए अधिकृत कर सकता है।
(क) मुख्य निरीक्षक-सह-सुविधाप्रदाता, जो इसके पदेन अध्यक्ष होंगे;
(ख) खनन या पेट्रोलियम इंजीनियरिंग में तकनीकी योग्यता रखने वाले तीन सदस्यों और केंद्र सरकार द्वारा नियुक्त प्रत्येक क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करने के लिए कोयला खदानों, धातु खानों और तेल खानों में कम से कम बीस साल का व्यावहारिक अनुभव;
(ग) इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग या मैकेनिकल इंजीनियरिंग या संबद्ध इंजीनियरिंग में तकनीकी योग्यता रखने वाले और केंद्र सरकार द्वारा नियुक्त खानों में कम से कम बीस साल का व्यावहारिक अनुभव रखने वाले दो सदस्य;
(घ) स्नातक, स्नातकोत्तर या समकक्ष स्तर पर मानव संसाधन प्रबंधन में शिक्षा प्रदान करने वाले और पंद्रह साल के अनुभव वाले संस्थान में सेवा देने वाले दो सदस्यों को केंद्र सरकार द्वारा नियुक्त किया जाता है।
(2) व्यावसायिक प्रशिक्षण बोर्ड का प्रत्येक सदस्य (अध्यक्ष के अलावा) अधिसूचना की तिथि से तीन वर्ष की अवधि के लिए पद धारण करेगा, जब तक कि वह उसे व्यावसायिक प्रशिक्षण बोर्ड का सदस्य नियुक्त न कर दे या जब तक उसका उत्तराधिकारी नियुक्त न हो जाए और वह पद ग्रहण न कर ले, जो भी बाद में हो,:
बशर्ते कि
(i) कोई सदस्य किसी भी समय अपने पद से इस्तीफा दे सकता है;
(ii) उप-नियम (2) के खंड (घ) के तहत नियुक्त एक सदस्य किसी भी ऐसे संस्थान में सेवा करने के लिए निषिद्ध होने पर पद धारण नहीं करेगा, जैसा कि उस खंड में निर्दिष्ट है;
(iii) किसी व्यक्ति को मृत्यु के कारण, किसी सदस्य के इस्तीफे, या उप-खण्ड (ii) के तहत ऐसा करने के लिए निषिद्ध होने के कारण रिक्ति को भरने के लिए नियुक्त व्यक्ति शेष अवधि के लिए पद धारण करेगा परन्तु जिसके लिए ऐसे सदस्य के रूप में जारी रखे जाने का कारण होगा।
(3) एक व्यक्ति जो कोई पद धारण करता है या जिसने बोर्ड ऑफ़ वोकेशनल ट्रेनिंग के सदस्य के रूप में, इस नियम के अन्य प्रावधानों के अधीन, उस कार्यालय में पुनः नियुक्ति के लिए पद धारण किया हो, पात्र होगा, जो दो कार्यकाल से अधिक नहीं होगा।
(4) बोर्ड ऑफ वोकेशनल ट्रेनिंग (अध्यक्ष के अलावा) के एक सदस्य को केंद्र सरकार द्वारा यथानिर्धारित पारिश्रमिक प्राप्त होंगे।
(5) मुख्य निरीक्षक-सह-सुविधाप्रदाता द्वारा इस संबंध में नामित एक निरीक्षक-सह-सुविधाप्रदाता बोर्ड ऑफ वोकेशनल ट्रेनिंग के सचिव के रूप में कार्य करेगा, जिसे इसके बाद सचिव के रूप में इस नियमों में निर्दिष्ट किया जाएगा।
(6) इस नियम में निहित कुछ भी होने के बावजूद, केंद्र सरकार, यदि संतुष्ट हो जाए कि जनता के हित में ऐसा करना आवश्यक है, तो व्यावसायिक प्रशिक्षण बोर्ड का पुनर्गठन कर सकती है चाहे सभी अथवा किसी भी सदस्य के पद की अवधि समाप्त हो गई हो।
(7) बोर्ड ऑफ वोकेशनल ट्रेनिंग की बैठकें, जब कभी भी आवश्यक समझें बैठकें आयोजित कर सकते हैं तथा अध्यक्ष द्वारा तय किए गए स्थान पर छह महीने में कम से कम एक बार यथाआवश्यक आयोजित की जाएंगी।
-8
(क) व्यावसायिक प्रशिक्षण बोर्ड की प्रत्येक बैठक के लिए अध्यक्ष या सचिव प्रत्येक सदस्य को जो भारत में उपस्थित हो, प्रस्तावित बैठक के लिए कम से कम दस स्पष्ट दिनों में पूर्व सूचना, समय और स्थान सूचित करेगा।
(ख) नोटिस सदस्य के निवास स्थान पर ई-मेल द्वारा या सुपुर्दगी द्वारा या पोस्ट द्वारा भेजा जाएगा या पोस्ट किया जाएगा और इस तरह के प्रत्येक नोटिस में उस बैठक में निपटाए जाने वाले कार्य के मदों की सूची संलग्न होगी।
(ग) खंड (क) और (ख) में निहित किसी भी बात के होते हुए, अध्यक्ष किसी भी समय सदस्यों को इस तरह की बैठक के समय और तारीख से केवल दो दिन पहले और बैठक में चर्चा के विषय को सूचित करते हुए एक आकस्मिक बैठक बुला सकते हैं;
बशर्ते कि अगर किसी भी बैठक में उप-नियम (12) में निर्दिष्ट सदस्यों की पर्याप्त संख्या नहीं है, तो बैठक को उस तारीख तक, जो सात दिन बाद या उस दिन से अगले कार्य दिवस के लिए, यदि सार्वजनिक अवकाश हो, के लिए स्थगित कर दिया जाएगा। स्थगित बैठक के लिए समय, स्थान और एजेंडा अपरिवर्तित रहेगा।
(घ) जहां बैठक निर्दिष्ट सदस्यों की पर्याप्त संख्या में कमी के कारण स्थगित की जाती है, तो इस तरह की बैठक में भाग लेने वाले सदस्यों की कम संख्या के बावजूद कार्य को निपटाना कानूनन उचित होगा।
9 (क) अध्यक्ष व्यावसायिक प्रशिक्षण बोर्ड की प्रत्येक बैठक में अध्यक्षता करेंगे।
(ख) यदि अध्यक्ष किसी कारण से अनुपस्थित हैं, तो अध्यक्ष किसी सदस्य को बैठक की अध्यक्षता करने के लिए अधिकृत करेगा, और इस प्रकार अधिकृत सदस्य के पास उस बैठक के प्रयोजनों के लिए अध्यक्ष की सारी शक्ति होगी।
(10) बोर्ड ऑफ वोकेशनल ट्रेनिंग की बैठक में कोई भी लेन-देन का कार्य तब तक नहीं किया जाएगा जब तक कि अध्यक्ष सहित कम से कम चार सदस्य उपस्थित न हों।
11 (क) प्रत्येक मामले जिन पर बोर्ड ऑफ वोकेशनल ट्रेनिंग को विचार करने की आवश्यकता है, उसकी बैठक में यदि अध्यक्ष ऐसा निर्णय लेता है, तो भारत में उपस्थित प्रत्येक सदस्य को कागजातों के संचालन द्वारा, विचार किया जाएगा।
(ख) जब किसी मामले को पूर्वोक्त रूप में संचलन द्वारा संदर्भित किया जाता है, तो कोई भी सदस्य अनुरोध कर सकता है कि इसे बोर्ड ऑफ वोकेशनल ट्रेनिंग की बैठक में माना जाना चाहिए और अध्यक्ष यह निर्देश दे सकता है कि ऐसा माना जाएगा, लेकिन जब दो या अधिक सदस्यों का अनुरोध हो, तो अध्यक्ष यह निर्देश देगा कि इसे आयोजित की जाने वाली बैठक में माना जाए।
12 (क) सचिव बोर्ड ऑफ वोकेशनल ट्रेनिंग से पहले बैठक में लेन-देन करने के लिए कार्यों की एक सूची प्रस्तुत करेगा।
(ख) कोई भी कार्य, जो ऐसी सूची में शामिल नहीं है, उस पर तब तक विचार नहीं किया जाएगा जब तक कि अध्यक्ष अनुमति न दें।
13 (क) ऐसे बैठक में उपस्थित सदस्यों के मतों के बहुमत से प्रत्येक बैठक में निर्णय लिया जाएगा।
(ख) उप-नियम (12) के तहत संचलन द्वारा सदस्यों को संदर्भित हर मामला उन सदस्यों के बहुमत की राय से तय किया जाएगा, जिन्हें कागजात भेजे गए थे, जब तक कि अध्यक्ष इसे बाद में आयोजित होने वाली एक नियमित बैठक में विचार के लिए आरक्षित नहीं कर लेते।
(ग) सदस्यों के मतों या मतों के समान विभाजन के मामले में, अध्यक्ष के पास एक वोट या राय होगी।
14 (क) सचिव प्रत्येक बैठक के कार्यवृत्त को इस उद्देश्य के लिए रखी गई एक जिल्दसाज पुस्तक में दर्ज करेगा और वह बैठक के ऐसे मिनटों की प्रतियों को भारत में मौजूद सभी सदस्यों को प्रसारित करेगा।
(ख) दर्ज किए गए कार्यवृत्त की पुष्टि बोर्ड ऑफ वोकेशनल ट्रेनिंग की अगली बैठक में की जाएगी और टोकन में अध्यक्ष द्वारा हस्ताक्षरित किया जाएगा।
15 (क) अध्यक्ष के पास इन नियमों के तहत किसी अन्य शक्तियों और कार्यों के अलावा, इस प्रकार के कार्य होंगे: -
(i) बैठक से कम से कम दस दिन पहले सभी महत्वपूर्ण कागजात और मामलों को बोर्ड ऑफ वोकेशनल ट्रेनिंग के लिए प्रस्तुत करना;
बशर्ते कि तात्कालिकता के मामले में, विषय को बैठक से दो दिन पहले व्यावसायिक प्रशिक्षण बोर्ड के समक्ष रखा जाए।
(ii) बोर्ड ऑफ़ वोकेशनल ट्रेनिंग के निर्णयों को जारी करने के आदेश जारी करना;
(iii) अपने विवेक से, केंद्र सरकार के पास अपने आदेशों के लिए किसी भी मामले को संदर्भित करने की शक्ति है; तथा
(iv) आम तौर पर इस तरह की कार्रवाई करने या बोर्ड ऑफ वोकेशनल ट्रेनिंग के निर्णयों को लागू करने के लिए आवश्यक आदेश पारित करने की शक्तियां होती हैं।
(ख) अध्यक्ष, छुट्टी के कारण या अन्यथा उसकी अस्थायी अनुपस्थिति के दौरान, बोर्ड के व्यावसायिक प्रशिक्षण के किसी भी सदस्य को ऐसी अनुपस्थिति के दौरान, अध्यक्ष के सभी या किसी भी कार्य को करने के लिए अधिकृत कर सकता है।
इस धारा पर आपका निजी नोट
यह नोट सिर्फ़ आप देख सकते हैं।
