The Telecommunications Act, 2023. 60अध्याय XI · Repeal and Savings
धारा 60 · कुछ अधिनियमों का निरसन और छूट।
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(1) इस धारा के अन्य प्रावधानों के अधीन रहते हुए, भारतीय टेलीग्राफ अधिनियम, 1885 (13 ऑफ 1885) और भारतीय वायरलेस टेलीग्राफी अधिनियम, 1933 (17 ऑफ 1933) नामक अधिनियमों को इसके द्वारा निरस्त किया जाता है।
(2) उपर्युक्त प्रावधानों के निरस्त होने के बावजूद, निरस्त प्रावधानों के तहत किया गया कोई भी कार्य या की गई कोई भी कार्रवाई, जिसमें लाइसेंस, पंजीकरण या आवंटन का अनुदान, कोई आदेश या कार्यवाही, लंबित या चल रही हो, इस अधिनियम के तहत की गई मानी जाएगी और इस अधिनियम के प्रावधान उसके संबंध में प्रभावी होंगे।
(3) भारतीय टेलीग्राफ अधिनियम, 1885 (13 ऑफ 1885) के भाग-III के प्रावधान विद्युत अधिनियम, 2003 (36 ऑफ 2003) की धारा 164 के तहत पारेषण लाइनें बिछाने से संबंधित सभी मामलों पर लागू होते रहेंगे, मानो भारतीय टेलीग्राफ अधिनियम, 1885 निरस्त नहीं किया गया हो, और भारतीय टेलीग्राफ अधिनियम, 1885 के भाग-III के प्रावधान विद्युत अधिनियम, 2003 की धारा 164 के संदर्भ में तब तक लागू रहेंगे जब तक कि विद्युत अधिनियम, 2003 की धारा 164 में संशोधन नहीं हो जाता।
(2) उपर्युक्त प्रावधानों के निरस्त होने के बावजूद, निरस्त प्रावधानों के तहत किया गया कोई भी कार्य या की गई कोई भी कार्रवाई, जिसमें लाइसेंस, पंजीकरण या आवंटन का अनुदान, कोई आदेश या कार्यवाही, लंबित या चल रही हो, इस अधिनियम के तहत की गई मानी जाएगी और इस अधिनियम के प्रावधान उसके संबंध में प्रभावी होंगे।
(3) भारतीय टेलीग्राफ अधिनियम, 1885 (13 ऑफ 1885) के भाग-III के प्रावधान विद्युत अधिनियम, 2003 (36 ऑफ 2003) की धारा 164 के तहत पारेषण लाइनें बिछाने से संबंधित सभी मामलों पर लागू होते रहेंगे, मानो भारतीय टेलीग्राफ अधिनियम, 1885 निरस्त नहीं किया गया हो, और भारतीय टेलीग्राफ अधिनियम, 1885 के भाग-III के प्रावधान विद्युत अधिनियम, 2003 की धारा 164 के संदर्भ में तब तक लागू रहेंगे जब तक कि विद्युत अधिनियम, 2003 की धारा 164 में संशोधन नहीं हो जाता।
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