The Telecommunications Act, 2023. 25अध्याय V · Digital Bharat Nidhi
धारा 25 · भारत की संचित निधि में राशि जमा करना।
अक्षर आकार — स्तर 1, कुल 4 में से
धारा 24 के अंतर्गत डिजिटल भारत निधि के लिए प्राप्त धनराशि को सर्वप्रथम भारत की संचित निधि में जमा किया जाएगा, और यदि संसद इस संबंध में कानून द्वारा विनियोजन करती है, तो केंद्र सरकार समय-समय पर ऐसी धनराशि को डिजिटल भारत निधि में जमा कर सकती है, जिसका उपयोग विशेष रूप से निम्नलिखित उद्देश्यों में से किसी एक या सभी को पूरा करने के लिए किया जाएगा, अर्थात्:---
(क) ग्रामीण, दूरस्थ और शहरी क्षेत्रों में दूरसंचार सेवाओं की उपलब्धता और वितरण को बढ़ावा देकर सार्वभौमिक सेवा का समर्थन करना;
(ख) दूरसंचार सेवाओं, प्रौद्योगिकियों और उत्पादों के अनुसंधान और विकास का समर्थन करना;
(ग) इस धारा के खंड (क) के अधीन सेवा प्रदान करने के लिए पायलट परियोजनाओं, परामर्श सहायता और सलाहकार सहायता का समर्थन करना;
(घ) दूरसंचार सेवाओं, प्रौद्योगिकियों और उत्पादों के परिचय का समर्थन करना।
(क) ग्रामीण, दूरस्थ और शहरी क्षेत्रों में दूरसंचार सेवाओं की उपलब्धता और वितरण को बढ़ावा देकर सार्वभौमिक सेवा का समर्थन करना;
(ख) दूरसंचार सेवाओं, प्रौद्योगिकियों और उत्पादों के अनुसंधान और विकास का समर्थन करना;
(ग) इस धारा के खंड (क) के अधीन सेवा प्रदान करने के लिए पायलट परियोजनाओं, परामर्श सहायता और सलाहकार सहायता का समर्थन करना;
(घ) दूरसंचार सेवाओं, प्रौद्योगिकियों और उत्पादों के परिचय का समर्थन करना।
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