The Telecommunications Act, 2023. 54अध्याय X · Miscellaneous
धारा 54 · अधिकृत संस्था के कर्मचारी को गवाह के रूप में उपस्थित होने के लिए बाध्य नहीं किया जाएगा।
अक्षर आकार — स्तर 1, कुल 4 में से
किसी अधिकृत संस्था के किसी भी कर्मचारी को, किसी भी कानूनी कार्यवाही में जिसमें ऐसी अधिकृत संस्था पक्षकार नहीं है, भारतीय साक्ष्य अधिनियम, 1872 (1 ऑफ 1872) की धारा 65बी की उपधारा (4) के तहत प्रस्तुत किसी भी इलेक्ट्रॉनिक अभिलेख में निहित जानकारी को साबित करने के लिए गवाह के रूप में उपस्थित होने के लिए बाध्य नहीं किया जाएगा, सिवाय इसके कि न्यायालय या न्यायाधीश द्वारा विशेष कारण से आदेश दिया गया हो।
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