The Telecommunications Act, 2023. 57अध्याय X · Miscellaneous
धारा 57 · अनुसूचियों में संशोधन करने की केंद्रीय सरकार की शक्ति।
अक्षर आकार — स्तर 1, कुल 4 में से
(1) इस धारा के प्रावधानों के अधीन रहते हुए, केंद्र सरकार अधिसूचना द्वारा, —
(क) प्रथम अनुसूची में संशोधन करना;
(ख) द्वितीय अनुसूची या तृतीय अनुसूची में संशोधन करना:
बशर्ते कि ऐसी अनुसूचियों में निर्दिष्ट दंड या नागरिक दंड दस करोड़ रुपये से अधिक नहीं होगा।
(2) उपधारा (1) के अधीन किया गया कोई भी संशोधन इस अधिनियम में अधिनियमित किए जाने के समान प्रभावी होगा और अधिसूचना की तिथि से लागू होगा, जब तक कि अधिसूचना अन्यथा निर्देश न दे।
(क) प्रथम अनुसूची में संशोधन करना;
(ख) द्वितीय अनुसूची या तृतीय अनुसूची में संशोधन करना:
बशर्ते कि ऐसी अनुसूचियों में निर्दिष्ट दंड या नागरिक दंड दस करोड़ रुपये से अधिक नहीं होगा।
(2) उपधारा (1) के अधीन किया गया कोई भी संशोधन इस अधिनियम में अधिनियमित किए जाने के समान प्रभावी होगा और अधिसूचना की तिथि से लागू होगा, जब तक कि अधिसूचना अन्यथा निर्देश न दे।
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