The Telecommunications Act, 2023. 2अध्याय I · Preliminary
धारा 2 · परिभाषाएँ।
अक्षर आकार — स्तर 1, कुल 4 में से
इस अधिनियम में, जब तक संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो,--
(क) "नियुक्त दिन" से तात्पर्य ऐसी तिथि से है जिसे केंद्र सरकार धारा 1 की उपधारा (3) के अधीन अधिसूचना द्वारा नियुक्त कर सकती है;
(ख) रेडियो आवृत्ति या रेडियो आवृत्ति चैनल का "आवंटन" का अर्थ है किसी रेडियो स्टेशन को निर्दिष्ट शर्तों के तहत रेडियो आवृत्ति या रेडियो आवृत्ति चैनल का उपयोग करने की अनुमति देना;
(ग) "असाइनमेंट प्राप्तकर्ता" से तात्पर्य धारा 4 के अंतर्गत रेडियो आवृत्ति या रेडियो आवृत्ति चैनल का असाइनमेंट रखने वाले व्यक्ति से है;
(घ) "प्राधिकरण" से तात्पर्य इस अधिनियम के अंतर्गत किसी भी नाम से दी गई अनुमति से है--
(i) दूरसंचार सेवाएं प्रदान करना;
(ii) दूरसंचार नेटवर्क की स्थापना, संचालन, रखरखाव या विस्तार करना; या
(iii) रेडियो उपकरण रखना;
(ई) "अधिकृत इकाई" से तात्पर्य धारा 3 के अंतर्गत प्राधिकरण प्राप्त व्यक्ति से है;
(f) "महत्वपूर्ण दूरसंचार अवसंरचना" से तात्पर्य धारा 22 की उपधारा (3) के अंतर्गत अधिसूचित दूरसंचार नेटवर्क से है;
(जी) "संदेश" से तात्पर्य दूरसंचार के माध्यम से भेजे गए किसी भी संकेत, सिग्नल, लेखन, पाठ, छवि, ध्वनि, वीडियो, डेटा स्ट्रीम, खुफिया जानकारी या सूचना से है;
(h) "राष्ट्रीय आवृत्ति आवंटन योजना" से तात्पर्य स्पेक्ट्रम के उपयोग के लिए केंद्र सरकार द्वारा समय-समय पर जारी किए गए दिशानिर्देशों से है;
(i) "अधिसूचना" से तात्पर्य राजपत्र में प्रकाशित अधिसूचना से है तथा "अधिसूचित" अभिव्यक्ति का अर्थ तदनुसार समझा जाएगा;
(j) "व्यक्ति" में कोई व्यक्ति, कोई कंपनी या संघ या व्यक्तियों का समूह, चाहे निगमित हो या नहीं, चाहे किसी भी नाम से पुकारा जाए या संदर्भित किया जाए, शामिल होगा;
(k) “निर्धारित” से तात्पर्य इस अधिनियम के अंतर्गत बनाए गए नियमों द्वारा निर्धारित से है;
(एल) "रेडियो उपकरण" से तात्पर्य दूरसंचार उपकरणों से है जिनका उपयोग हर्ट्ज़ियन या रेडियो तरंगों के माध्यम से दूरसंचार के लिए किया जाता है या किया जा सकता है;
(m) "रेडियो तरंगें" से तात्पर्य अंतरिक्ष में बिना किसी कृत्रिम मार्गदर्शक के प्रसारित होने वाली आवृत्तियों की विद्युत-चुंबकीय तरंगों से है;
(n) "अनुसूची" से तात्पर्य इस अधिनियम की अनुसूची से है;
(o) "स्पेक्ट्रम" से तात्पर्य हर्ट्ज़ियन या रेडियो तरंगों की आवृत्तियों की सीमा से है;
(p) "दूरसंचार" का अर्थ है तार, रेडियो, ऑप्टिकल या अन्य विद्युतचुंबकीय प्रणालियों द्वारा किसी भी संदेश का प्रसारण, उत्सर्जन या प्राप्ति, चाहे ऐसे संदेशों को उनके प्रसारण, उत्सर्जन या प्राप्ति के दौरान किसी भी माध्यम से पुनर्व्यवस्था, गणना या अन्य प्रक्रियाओं के अधीन किया गया हो या नहीं;
(q) "दूरसंचार उपकरण" से तात्पर्य किसी भी उपकरण, यंत्र, यंत्र, उपकरण, रेडियो स्टेशन, रेडियो उपकरण, सामग्री, यंत्र या उपयोगकर्ता उपकरण से है, जिसका उपयोग दूरसंचार के लिए किया जा सकता है या किया जा रहा है, जिसमें ऐसे दूरसंचार उपकरणों के अभिन्न अंग सॉफ्टवेयर और इंटेलिजेंस शामिल हैं; और इसमें केंद्र सरकार द्वारा अधिसूचित किए गए ऐसे उपकरण शामिल नहीं हैं;
(आर) "दूरसंचार पहचानकर्ता" का अर्थ है अंकों, वर्णों और प्रतीकों की एक श्रृंखला, या उनका संयोजन, जिसका उपयोग किसी उपयोगकर्ता, दूरसंचार सेवा, दूरसंचार नेटवर्क, दूरसंचार नेटवर्क के तत्वों, दूरसंचार उपकरण, या किसी अधिकृत इकाई की विशिष्ट पहचान करने के लिए किया जाता है;
(s) "दूरसंचार नेटवर्क" से तात्पर्य दूरसंचार उपकरण या अवसंरचना की एक प्रणाली या प्रणालियों की श्रृंखला से है, जिसमें स्थलीय या उपग्रह नेटवर्क या पनडुब्बी नेटवर्क, या ऐसे नेटवर्कों का संयोजन शामिल है, जिसका उपयोग दूरसंचार सेवाएं प्रदान करने के लिए किया जाता है या किया जाना है, लेकिन इसमें केंद्र सरकार द्वारा अधिसूचित ऐसे दूरसंचार उपकरण शामिल नहीं हैं;
(टी) "दूरसंचार सेवा" से तात्पर्य दूरसंचार के लिए किसी भी सेवा से है;
(u) "उपयोगकर्ता" से तात्पर्य किसी दूरसंचार सेवा का उपयोग करने या अनुरोध करने वाले प्राकृतिक या कानूनी व्यक्ति से है, लेकिन इसमें ऐसी दूरसंचार सेवा या दूरसंचार नेटवर्क प्रदान करने वाला व्यक्ति शामिल नहीं है।
(क) "नियुक्त दिन" से तात्पर्य ऐसी तिथि से है जिसे केंद्र सरकार धारा 1 की उपधारा (3) के अधीन अधिसूचना द्वारा नियुक्त कर सकती है;
(ख) रेडियो आवृत्ति या रेडियो आवृत्ति चैनल का "आवंटन" का अर्थ है किसी रेडियो स्टेशन को निर्दिष्ट शर्तों के तहत रेडियो आवृत्ति या रेडियो आवृत्ति चैनल का उपयोग करने की अनुमति देना;
(ग) "असाइनमेंट प्राप्तकर्ता" से तात्पर्य धारा 4 के अंतर्गत रेडियो आवृत्ति या रेडियो आवृत्ति चैनल का असाइनमेंट रखने वाले व्यक्ति से है;
(घ) "प्राधिकरण" से तात्पर्य इस अधिनियम के अंतर्गत किसी भी नाम से दी गई अनुमति से है--
(i) दूरसंचार सेवाएं प्रदान करना;
(ii) दूरसंचार नेटवर्क की स्थापना, संचालन, रखरखाव या विस्तार करना; या
(iii) रेडियो उपकरण रखना;
(ई) "अधिकृत इकाई" से तात्पर्य धारा 3 के अंतर्गत प्राधिकरण प्राप्त व्यक्ति से है;
(f) "महत्वपूर्ण दूरसंचार अवसंरचना" से तात्पर्य धारा 22 की उपधारा (3) के अंतर्गत अधिसूचित दूरसंचार नेटवर्क से है;
(जी) "संदेश" से तात्पर्य दूरसंचार के माध्यम से भेजे गए किसी भी संकेत, सिग्नल, लेखन, पाठ, छवि, ध्वनि, वीडियो, डेटा स्ट्रीम, खुफिया जानकारी या सूचना से है;
(h) "राष्ट्रीय आवृत्ति आवंटन योजना" से तात्पर्य स्पेक्ट्रम के उपयोग के लिए केंद्र सरकार द्वारा समय-समय पर जारी किए गए दिशानिर्देशों से है;
(i) "अधिसूचना" से तात्पर्य राजपत्र में प्रकाशित अधिसूचना से है तथा "अधिसूचित" अभिव्यक्ति का अर्थ तदनुसार समझा जाएगा;
(j) "व्यक्ति" में कोई व्यक्ति, कोई कंपनी या संघ या व्यक्तियों का समूह, चाहे निगमित हो या नहीं, चाहे किसी भी नाम से पुकारा जाए या संदर्भित किया जाए, शामिल होगा;
(k) “निर्धारित” से तात्पर्य इस अधिनियम के अंतर्गत बनाए गए नियमों द्वारा निर्धारित से है;
(एल) "रेडियो उपकरण" से तात्पर्य दूरसंचार उपकरणों से है जिनका उपयोग हर्ट्ज़ियन या रेडियो तरंगों के माध्यम से दूरसंचार के लिए किया जाता है या किया जा सकता है;
(m) "रेडियो तरंगें" से तात्पर्य अंतरिक्ष में बिना किसी कृत्रिम मार्गदर्शक के प्रसारित होने वाली आवृत्तियों की विद्युत-चुंबकीय तरंगों से है;
(n) "अनुसूची" से तात्पर्य इस अधिनियम की अनुसूची से है;
(o) "स्पेक्ट्रम" से तात्पर्य हर्ट्ज़ियन या रेडियो तरंगों की आवृत्तियों की सीमा से है;
(p) "दूरसंचार" का अर्थ है तार, रेडियो, ऑप्टिकल या अन्य विद्युतचुंबकीय प्रणालियों द्वारा किसी भी संदेश का प्रसारण, उत्सर्जन या प्राप्ति, चाहे ऐसे संदेशों को उनके प्रसारण, उत्सर्जन या प्राप्ति के दौरान किसी भी माध्यम से पुनर्व्यवस्था, गणना या अन्य प्रक्रियाओं के अधीन किया गया हो या नहीं;
(q) "दूरसंचार उपकरण" से तात्पर्य किसी भी उपकरण, यंत्र, यंत्र, उपकरण, रेडियो स्टेशन, रेडियो उपकरण, सामग्री, यंत्र या उपयोगकर्ता उपकरण से है, जिसका उपयोग दूरसंचार के लिए किया जा सकता है या किया जा रहा है, जिसमें ऐसे दूरसंचार उपकरणों के अभिन्न अंग सॉफ्टवेयर और इंटेलिजेंस शामिल हैं; और इसमें केंद्र सरकार द्वारा अधिसूचित किए गए ऐसे उपकरण शामिल नहीं हैं;
(आर) "दूरसंचार पहचानकर्ता" का अर्थ है अंकों, वर्णों और प्रतीकों की एक श्रृंखला, या उनका संयोजन, जिसका उपयोग किसी उपयोगकर्ता, दूरसंचार सेवा, दूरसंचार नेटवर्क, दूरसंचार नेटवर्क के तत्वों, दूरसंचार उपकरण, या किसी अधिकृत इकाई की विशिष्ट पहचान करने के लिए किया जाता है;
(s) "दूरसंचार नेटवर्क" से तात्पर्य दूरसंचार उपकरण या अवसंरचना की एक प्रणाली या प्रणालियों की श्रृंखला से है, जिसमें स्थलीय या उपग्रह नेटवर्क या पनडुब्बी नेटवर्क, या ऐसे नेटवर्कों का संयोजन शामिल है, जिसका उपयोग दूरसंचार सेवाएं प्रदान करने के लिए किया जाता है या किया जाना है, लेकिन इसमें केंद्र सरकार द्वारा अधिसूचित ऐसे दूरसंचार उपकरण शामिल नहीं हैं;
(टी) "दूरसंचार सेवा" से तात्पर्य दूरसंचार के लिए किसी भी सेवा से है;
(u) "उपयोगकर्ता" से तात्पर्य किसी दूरसंचार सेवा का उपयोग करने या अनुरोध करने वाले प्राकृतिक या कानूनी व्यक्ति से है, लेकिन इसमें ऐसी दूरसंचार सेवा या दूरसंचार नेटवर्क प्रदान करने वाला व्यक्ति शामिल नहीं है।
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