The Telecommunications Act, 2023. 36अध्याय VIII · Adjudication of Certain Contraventions
धारा 36 · नामित अपील समिति।
अक्षर आकार — स्तर 1, कुल 4 में से
(1) केंद्र सरकार, आधिकारिक राजपत्र में प्रकाशित आदेश द्वारा, केंद्र सरकार के अतिरिक्त सचिव से कम रैंक के अधिकारियों को एक या एक से अधिक नामित अपील समितियों के सदस्य के रूप में नियुक्त कर सकती है, जिनके समक्ष धारा 32 की उपधारा (1) या धारा 33 के तहत निर्णय अधिकारी द्वारा दिए गए आदेश से पीड़ित कोई भी व्यक्ति अपील कर सकता है।
(2) उपधारा (1) के अंतर्गत प्रत्येक अपील, निर्णय अधिकारी द्वारा दिए गए आदेश की प्रति पीड़ित व्यक्ति द्वारा प्राप्त होने की तिथि से तीस दिनों की अवधि के भीतर दाखिल की जाएगी, और यह ऐसे प्रपत्र, तरीके से होगी और इसके साथ ऐसे शुल्क संलग्न होंगे जैसा कि निर्धारित किया जा सकता है।
(2) उपधारा (1) के अंतर्गत प्रत्येक अपील, निर्णय अधिकारी द्वारा दिए गए आदेश की प्रति पीड़ित व्यक्ति द्वारा प्राप्त होने की तिथि से तीस दिनों की अवधि के भीतर दाखिल की जाएगी, और यह ऐसे प्रपत्र, तरीके से होगी और इसके साथ ऐसे शुल्क संलग्न होंगे जैसा कि निर्धारित किया जा सकता है।
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