The Telecommunications Act, 2023. 3अध्याय II · Powers of Authorisation and Assignment
धारा 3 · प्राधिकरण।
अक्षर आकार — स्तर 1, कुल 4 में से
(1) कोई भी व्यक्ति जो इरादा रखता है---
(क) दूरसंचार सेवाएं प्रदान करना;
(ख) दूरसंचार नेटवर्क की स्थापना, संचालन, रखरखाव या विस्तार करना; या
(ग) रेडियो उपकरण रखना,
केंद्र सरकार से प्राधिकरण प्राप्त करना होगा, जो निर्धारित शर्तों और नियमों, जिनमें शुल्क या प्रभार शामिल हैं, के अधीन होगा।
(2) केंद्र सरकार उप-धारा (1) के तहत नियम बनाते समय विभिन्न प्रकार की दूरसंचार सेवाओं, दूरसंचार नेटवर्क या रेडियो उपकरणों के लिए प्राधिकरण की अलग-अलग शर्तों और नियमों का प्रावधान कर सकती है।
(3) केंद्र सरकार, यदि वह यह निर्धारित करे कि ऐसा करना जनहित में आवश्यक है, तो उपधारा (1) के अधीन प्राधिकरण की आवश्यकता से छूट इस प्रकार प्रदान कर सकती है, जैसा कि निर्धारित किया जा सकता है।
(4) भारतीय टेलीग्राफ अधिनियम, 1885 (13 ऑफ 1885) या भारतीय वायरलेस टेलीग्राफी अधिनियम, 1933 (17 ऑफ 1933) के तहत नियुक्त दिन से पहले दी गई कोई भी छूट इस अधिनियम के तहत जारी रहेगी, जब तक कि केंद्र सरकार द्वारा अन्यथा अधिसूचित न किया जाए।
(5) कोई भी अधिकृत इकाई किसी भी विलय, विभाजन या अधिग्रहण, या पुनर्गठन के अन्य रूपों को, उस समय लागू किसी भी कानून के अधीन रहते हुए, कर सकती है और ऐसी प्रक्रिया के परिणामस्वरूप उभरने वाली कोई भी अधिकृत इकाई, मूल अधिकृत इकाई पर लागू होने वाली शर्तों और नियमों, जिनमें शुल्क और प्रभार शामिल हैं, और ऐसी अन्य शर्तों और नियमों का पालन करेगी, जैसा कि निर्धारित किया जा सकता है।
(6) भारतीय टेलीग्राफ अधिनियम, 1885 (13 ऑफ 1885) या भारतीय वायरलेस टेलीग्राफी अधिनियम, 1933 (17 ऑफ 1933) के तहत नियुक्त तिथि से पहले दूरसंचार सेवाओं या दूरसंचार नेटवर्क के प्रावधान के संबंध में प्रदान किया गया लाइसेंस, पंजीकरण, अनुमति, चाहे उसे किसी भी नाम से पुकारा जाए---
(क) जहां एक निश्चित वैधता अवधि दी गई है, वहां वह ऐसे लाइसेंस या पंजीकरण या अनुमति के तहत निर्दिष्ट शर्तों और नियमों के अनुसार और निर्दिष्ट अवधि के लिए संचालन जारी रखने का हकदार होगा, या संबंधित प्राधिकरण की ऐसी शर्तों और नियमों में स्थानांतरित होने का हकदार होगा, जैसा कि निर्धारित किया जा सकता है; या
(ख) जहां कोई निश्चित वैधता अवधि नहीं दी गई है, वहां नियुक्ति तिथि से पांच वर्ष की अवधि के लिए ऐसे लाइसेंस या पंजीकरण या अनुमति के नियमों और शर्तों पर संचालन जारी रखने का हकदार होगा, या संबंधित प्राधिकरण के ऐसे नियमों और शर्तों पर स्थानांतरित होने का हकदार होगा, जैसा कि निर्धारित किया जा सकता है।
(7) कोई भी अधिकृत इकाई जो केंद्र सरकार द्वारा अधिसूचित दूरसंचार सेवाएं प्रदान करती है, वह किसी भी सत्यापन योग्य बायोमेट्रिक आधारित पहचान के उपयोग के माध्यम से उस व्यक्ति की पहचान करेगी जिसे वह दूरसंचार सेवाएं प्रदान करती है, जैसा कि निर्धारित किया जा सकता है।
(8) केंद्र सरकार, निर्धारित शर्तों और नियमों, जिनमें शुल्क या प्रभार शामिल हैं, के अधीन रहते हुए, अधिकृत संस्थाओं द्वारा उपयोग के लिए दूरसंचार पहचानकर्ता आवंटित कर सकती है।
(9) केंद्र सरकार समय-समय पर केंद्र सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त अंतरराष्ट्रीय निकायों द्वारा आवंटित दूरसंचार पहचानकर्ताओं के उपयोग की अनुमति दे सकती है।
(क) दूरसंचार सेवाएं प्रदान करना;
(ख) दूरसंचार नेटवर्क की स्थापना, संचालन, रखरखाव या विस्तार करना; या
(ग) रेडियो उपकरण रखना,
केंद्र सरकार से प्राधिकरण प्राप्त करना होगा, जो निर्धारित शर्तों और नियमों, जिनमें शुल्क या प्रभार शामिल हैं, के अधीन होगा।
(2) केंद्र सरकार उप-धारा (1) के तहत नियम बनाते समय विभिन्न प्रकार की दूरसंचार सेवाओं, दूरसंचार नेटवर्क या रेडियो उपकरणों के लिए प्राधिकरण की अलग-अलग शर्तों और नियमों का प्रावधान कर सकती है।
(3) केंद्र सरकार, यदि वह यह निर्धारित करे कि ऐसा करना जनहित में आवश्यक है, तो उपधारा (1) के अधीन प्राधिकरण की आवश्यकता से छूट इस प्रकार प्रदान कर सकती है, जैसा कि निर्धारित किया जा सकता है।
(4) भारतीय टेलीग्राफ अधिनियम, 1885 (13 ऑफ 1885) या भारतीय वायरलेस टेलीग्राफी अधिनियम, 1933 (17 ऑफ 1933) के तहत नियुक्त दिन से पहले दी गई कोई भी छूट इस अधिनियम के तहत जारी रहेगी, जब तक कि केंद्र सरकार द्वारा अन्यथा अधिसूचित न किया जाए।
(5) कोई भी अधिकृत इकाई किसी भी विलय, विभाजन या अधिग्रहण, या पुनर्गठन के अन्य रूपों को, उस समय लागू किसी भी कानून के अधीन रहते हुए, कर सकती है और ऐसी प्रक्रिया के परिणामस्वरूप उभरने वाली कोई भी अधिकृत इकाई, मूल अधिकृत इकाई पर लागू होने वाली शर्तों और नियमों, जिनमें शुल्क और प्रभार शामिल हैं, और ऐसी अन्य शर्तों और नियमों का पालन करेगी, जैसा कि निर्धारित किया जा सकता है।
(6) भारतीय टेलीग्राफ अधिनियम, 1885 (13 ऑफ 1885) या भारतीय वायरलेस टेलीग्राफी अधिनियम, 1933 (17 ऑफ 1933) के तहत नियुक्त तिथि से पहले दूरसंचार सेवाओं या दूरसंचार नेटवर्क के प्रावधान के संबंध में प्रदान किया गया लाइसेंस, पंजीकरण, अनुमति, चाहे उसे किसी भी नाम से पुकारा जाए---
(क) जहां एक निश्चित वैधता अवधि दी गई है, वहां वह ऐसे लाइसेंस या पंजीकरण या अनुमति के तहत निर्दिष्ट शर्तों और नियमों के अनुसार और निर्दिष्ट अवधि के लिए संचालन जारी रखने का हकदार होगा, या संबंधित प्राधिकरण की ऐसी शर्तों और नियमों में स्थानांतरित होने का हकदार होगा, जैसा कि निर्धारित किया जा सकता है; या
(ख) जहां कोई निश्चित वैधता अवधि नहीं दी गई है, वहां नियुक्ति तिथि से पांच वर्ष की अवधि के लिए ऐसे लाइसेंस या पंजीकरण या अनुमति के नियमों और शर्तों पर संचालन जारी रखने का हकदार होगा, या संबंधित प्राधिकरण के ऐसे नियमों और शर्तों पर स्थानांतरित होने का हकदार होगा, जैसा कि निर्धारित किया जा सकता है।
(7) कोई भी अधिकृत इकाई जो केंद्र सरकार द्वारा अधिसूचित दूरसंचार सेवाएं प्रदान करती है, वह किसी भी सत्यापन योग्य बायोमेट्रिक आधारित पहचान के उपयोग के माध्यम से उस व्यक्ति की पहचान करेगी जिसे वह दूरसंचार सेवाएं प्रदान करती है, जैसा कि निर्धारित किया जा सकता है।
(8) केंद्र सरकार, निर्धारित शर्तों और नियमों, जिनमें शुल्क या प्रभार शामिल हैं, के अधीन रहते हुए, अधिकृत संस्थाओं द्वारा उपयोग के लिए दूरसंचार पहचानकर्ता आवंटित कर सकती है।
(9) केंद्र सरकार समय-समय पर केंद्र सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त अंतरराष्ट्रीय निकायों द्वारा आवंटित दूरसंचार पहचानकर्ताओं के उपयोग की अनुमति दे सकती है।
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