The Telecommunications Act, 2023. 22अध्याय IV · Standards, Public Safety, National Security and Protection of Telecommunication Networks
धारा 22 · दूरसंचार नेटवर्क और दूरसंचार सेवाओं की सुरक्षा।
अक्षर आकार — स्तर 1, कुल 4 में से
(1) केंद्र सरकार नियमों द्वारा दूरसंचार नेटवर्क और दूरसंचार सेवाओं की साइबर सुरक्षा की रक्षा और सुनिश्चित करने के लिए उपाय प्रदान कर सकती है।
(2) इन उपायों में दूरसंचार नेटवर्क में उत्पन्न, प्रेषित, प्राप्त या संग्रहीत यातायात डेटा का संग्रह, विश्लेषण और प्रसार शामिल हो सकता है।
स्पष्टीकरण। ---इस उपधारा के प्रयोजनों के लिए, "ट्रैफिक डेटा" अभिव्यक्ति का अर्थ दूरसंचार नेटवर्क में उत्पन्न, प्रेषित, प्राप्त या संग्रहीत कोई भी डेटा है, जिसमें दूरसंचार के प्रकार, रूटिंग, अवधि या समय से संबंधित डेटा शामिल है।
(3) केंद्र सरकार आधिकारिक राजपत्र में अधिसूचना द्वारा किसी दूरसंचार नेटवर्क या उसके किसी भाग को महत्वपूर्ण दूरसंचार अवसंरचना घोषित कर सकती है, जिसके बाधित होने से राष्ट्रीय सुरक्षा, अर्थव्यवस्था, सार्वजनिक स्वास्थ्य या सुरक्षा पर गंभीर प्रभाव पड़ेगा।
(4) केंद्र सरकार नियमों द्वारा ऐसे महत्वपूर्ण दूरसंचार अवसंरचना के लिए लागू किए जाने वाले मानकों, सुरक्षा प्रथाओं, उन्नयन आवश्यकताओं और प्रक्रियाओं का प्रावधान कर सकती है।
(2) इन उपायों में दूरसंचार नेटवर्क में उत्पन्न, प्रेषित, प्राप्त या संग्रहीत यातायात डेटा का संग्रह, विश्लेषण और प्रसार शामिल हो सकता है।
स्पष्टीकरण। ---इस उपधारा के प्रयोजनों के लिए, "ट्रैफिक डेटा" अभिव्यक्ति का अर्थ दूरसंचार नेटवर्क में उत्पन्न, प्रेषित, प्राप्त या संग्रहीत कोई भी डेटा है, जिसमें दूरसंचार के प्रकार, रूटिंग, अवधि या समय से संबंधित डेटा शामिल है।
(3) केंद्र सरकार आधिकारिक राजपत्र में अधिसूचना द्वारा किसी दूरसंचार नेटवर्क या उसके किसी भाग को महत्वपूर्ण दूरसंचार अवसंरचना घोषित कर सकती है, जिसके बाधित होने से राष्ट्रीय सुरक्षा, अर्थव्यवस्था, सार्वजनिक स्वास्थ्य या सुरक्षा पर गंभीर प्रभाव पड़ेगा।
(4) केंद्र सरकार नियमों द्वारा ऐसे महत्वपूर्ण दूरसंचार अवसंरचना के लिए लागू किए जाने वाले मानकों, सुरक्षा प्रथाओं, उन्नयन आवश्यकताओं और प्रक्रियाओं का प्रावधान कर सकती है।
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