RP Act 9
धारा 9 · वारंट का संचालन और कैदी को पुनः प्राप्त करना।
अक्षर आकार — स्तर 1, कुल 4 में से
धारा 8 की उपधारा (2) के प्रावधानों के तहत किसी कैदी की हिरासत जिस संविदाकारी राज्य द्वारा अधिकृत की गई है, उसके लिए ऐसे कैदी को हिरासत में रखना और उसे भारत से बाहर ले जाना वैध होगा। यदि कैदी भारत के भीतर ऐसी हिरासत से भाग जाता है, तो उसे बिना वारंट के किसी भी व्यक्ति द्वारा गिरफ्तार किया जा सकता है, जो बिना किसी अनुचित देरी के ऐसे कैदी को निकटतम पुलिस स्टेशन के प्रभारी अधिकारी को सौंप देगा। इस प्रकार गिरफ्तार किया गया कैदी भारतीय दंड संहिता (1860 का 45) की धारा 224 के तहत अपराध करने का दोषी होगा और उसे भारत में कारावास की ऐसी सजा भी भुगतनी होगी जो उसे धारा 8 के तहत ऐसे कैदी की हिरासत सौंपे जाने की स्थिति में भुगतनी पड़ती।
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