RP Act 6
धारा 6 · अनुबंध करने वाले राज्य की टिप्पणियाँ।
अक्षर आकार — स्तर 1, कुल 4 में से
(1) कैदी का आवेदन केंद्र सरकार द्वारा निर्धारित साधनों के माध्यम से संविदाकारी राज्य की सरकार को निम्नलिखित जानकारी सहित अग्रेषित किया जाएगा, अर्थात्:--
(क) निर्णय की एक प्रति और उस कानून के प्रासंगिक प्रावधानों की एक प्रति जिसके तहत कैदी के खिलाफ सजा सुनाई गई है;
(ख) कैदी की सजा की प्रकृति, अवधि और प्रारंभ होने की तिथि;
(ग) चिकित्सा रिपोर्ट या कैदी के पूर्ववृत्त और चरित्र से संबंधित कोई अन्य रिपोर्ट, जहां यह उसके आवेदन के निपटान या उसके कारावास की प्रकृति तय करने के लिए प्रासंगिक हो; और
(घ) कोई अन्य जानकारी जिसे केंद्र सरकार आवश्यक समझे।
(2) यदि केंद्र सरकार द्वारा भेजे गए किसी कैदी के आवेदन को संविदाकारी राज्य ने स्वीकार कर लिया है, तो केंद्र सरकार कैदी को संविदाकारी राज्य में स्थानांतरित करने का निर्णय लेने से पहले, ऐसे संविदाकारी राज्य से निम्नलिखित में से सभी या कोई भी जानकारी या दस्तावेज मांग सकती है, अर्थात्:--
(क) एक कथन या दस्तावेज जो यह दर्शाता हो कि कैदी अनुबंध करने वाले राज्य का नागरिक है;
(ख) संविदाकारी राज्य के प्रासंगिक कानून की एक प्रति, जो उस कार्य या चूक को अपराध बनाती है जिसके कारण भारत में सजा सुनाई गई है, मानो ऐसा कार्य या चूक उस राज्य के कानून के तहत अपराध हो;
(ग) अनुबंध करने वाले राज्य में कैदी के स्थानांतरण पर उसकी सजा की अवधि और प्रवर्तन से संबंधित तथ्य या किसी कानून या नियम का विवरण;
(घ) संविदा करने वाले राज्य की कैदी के स्थानांतरण को स्वीकार करने की तत्परता और कैदी की सजा के शेष भाग का प्रशासन करने का वचन;
(ई) केंद्र सरकार द्वारा निर्दिष्ट शर्तों का अनुपालन करने का वचन; और
(f) कोई अन्य सूचना या दस्तावेज जिसे केंद्र सरकार आवश्यक समझे।
(क) निर्णय की एक प्रति और उस कानून के प्रासंगिक प्रावधानों की एक प्रति जिसके तहत कैदी के खिलाफ सजा सुनाई गई है;
(ख) कैदी की सजा की प्रकृति, अवधि और प्रारंभ होने की तिथि;
(ग) चिकित्सा रिपोर्ट या कैदी के पूर्ववृत्त और चरित्र से संबंधित कोई अन्य रिपोर्ट, जहां यह उसके आवेदन के निपटान या उसके कारावास की प्रकृति तय करने के लिए प्रासंगिक हो; और
(घ) कोई अन्य जानकारी जिसे केंद्र सरकार आवश्यक समझे।
(2) यदि केंद्र सरकार द्वारा भेजे गए किसी कैदी के आवेदन को संविदाकारी राज्य ने स्वीकार कर लिया है, तो केंद्र सरकार कैदी को संविदाकारी राज्य में स्थानांतरित करने का निर्णय लेने से पहले, ऐसे संविदाकारी राज्य से निम्नलिखित में से सभी या कोई भी जानकारी या दस्तावेज मांग सकती है, अर्थात्:--
(क) एक कथन या दस्तावेज जो यह दर्शाता हो कि कैदी अनुबंध करने वाले राज्य का नागरिक है;
(ख) संविदाकारी राज्य के प्रासंगिक कानून की एक प्रति, जो उस कार्य या चूक को अपराध बनाती है जिसके कारण भारत में सजा सुनाई गई है, मानो ऐसा कार्य या चूक उस राज्य के कानून के तहत अपराध हो;
(ग) अनुबंध करने वाले राज्य में कैदी के स्थानांतरण पर उसकी सजा की अवधि और प्रवर्तन से संबंधित तथ्य या किसी कानून या नियम का विवरण;
(घ) संविदा करने वाले राज्य की कैदी के स्थानांतरण को स्वीकार करने की तत्परता और कैदी की सजा के शेष भाग का प्रशासन करने का वचन;
(ई) केंद्र सरकार द्वारा निर्दिष्ट शर्तों का अनुपालन करने का वचन; और
(f) कोई अन्य सूचना या दस्तावेज जिसे केंद्र सरकार आवश्यक समझे।
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