RP Act 12
धारा 12 · भारत में स्थानांतरण।
अक्षर आकार — स्तर 1, कुल 4 में से
(1) केंद्र सरकार किसी कैदी, जो भारत का नागरिक है, को किसी संविदा राज्य से, जिसमें वह कारावास की सजा काट रहा है, ऐसे नियमों और शर्तों के अधीन स्थानांतरित कर सकती है, जिन पर भारत और उस राज्य के बीच सहमति हो।
(2) यदि केंद्र सरकार उपधारा (1) के अधीन स्थानांतरण के अनुरोध को स्वीकार करती है, तो किसी अन्य कानून में यथास्थिति लागू होने के बावजूद, वह धारा 13 के प्रावधानों के अनुसार कैदी को कारागार में रखने के लिए वारंट जारी कर सकती है, ऐसे प्रपत्र में जैसा निर्धारित किया जाए।
(2) यदि केंद्र सरकार उपधारा (1) के अधीन स्थानांतरण के अनुरोध को स्वीकार करती है, तो किसी अन्य कानून में यथास्थिति लागू होने के बावजूद, वह धारा 13 के प्रावधानों के अनुसार कैदी को कारागार में रखने के लिए वारंट जारी कर सकती है, ऐसे प्रपत्र में जैसा निर्धारित किया जाए।
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